विधिक साक्षरता की जानकारी ट्रांसजेंडरों को दी गयी
रिपोर्ट आलोक कुमार तिवारी रीवा
रीवा एमपी: . प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में एडीआर सेंटर में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की जानकारी देने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
विधिक साक्षरता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि संविधान में स्त्री, पुरूष के समान ही किन्नरों को भी अधिकार प्राप्त है। किन्नरों की संबंध में ट्रांसजेंडर पर्सन के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 में अधिनियमित किया गया है ताकि उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, रूप से समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा किन्नरों की पहचान पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है और किन्नरों को अपमानित करने पर 6 माह से 2 साल तक के सजा का प्रावधान है।