सामान्य प्रचार सामग्री पर नही है रोक
रिपोर्ट धर्मेंद्र गुप्ता मऊगंज
रीवा एमपी: विधानसभा निर्वाचन 2023 का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित करने के साथ जिले में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। इस अवधि में सामान्य रूप से किये जाने वाले प्रचार-प्रसार पर किसी तरह की रोक नहीं है। सभी तरह के व्यवसायिक विज्ञापन जिनमें किसी तरह का राजनैतिक विज्ञापन न हो निर्धारित स्थलों पर लगाये जा सकते हैं। विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों द्वारा शहर में तथा जिले के अन्य नगरों में विज्ञापन के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। इनमें व्यवसायिक अथवा अन्य विज्ञापन पर किसी तरह की रोक नहीं है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों तथा राजनैतिक दलों द्वारा उपयोग में लायी जा रही सामान्य प्रचार सामग्री पर कोई रोक नही है कार्ड बोर्ड पर बने बैज कागज की टोपी, स्टीकर बैज, झंडे, बैनर, कटआउट, टोपियां, मुखौटे तथा स्कार्फ में प्रकाशित प्रचार सामग्री जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 127-ए के तहत नही आती हैं। इनका प्रचार के लिए उपयोग धारा 127-ए का उल्लंघन नही है। उम्मीदवार इन प्रचार सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। पम्पलेट, पोस्टर तथा बैनरों में प्रचार करने वाले का नाम एवं प्रकाशित एवं मुद्रित करने वाले का नाम होना अनिवार्य है। आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए व्यवसायिक पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स तथा हार्डिंग्स लगाये जा सकते हैं। किसी भी शासकीय भवन, सार्वजनिक संपत्ति तथा बिना अनुमति के निजी परिसंपत्तियों पर भी प्रचार सामग्री लगाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। निजी भवनों में भवन मालिक की लिखित अनुमति से प्रचार सामग्री लगायी जा सकती है।