राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर! 31 दिसंबर तक आधार के साथ करवाएं KYC, वरना लाभार्थी सूची से कट जाएगा नाम
रिपोर्ट विशाल समाचार नेटवर्क न्यूज
सहरसा: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों को सभी राशन लाभुकों को आधार के साथ केवाईसी कराना होगा। नहीं कराने पर एक जनवरी से उन सभी लोगों का राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार संख्या 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अंकित कराना होगा।
[11/19, 11:20] vishalsamachar: सहरसा)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों को सभी राशन लाभुकों को आधार के साथ केवाईसी कराना होगा। नहीं कराने पर एक जनवरी से उन सभी लोगों का राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचना द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 30 सितंबर तक आधार संख्या दर्ज कराना अनिवार्य किया गया था।
खाद्य सचिव विनय कुमार ने जारी पत्र में कहा है कि अधिसूचना द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 दिसंबर तक अवधि विस्तार किया गया है। सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार संख्या 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अंकित कराना होगा।
जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर पाश मशीन या आधार की फोटो कॉपी के माध्यम से निशुल्क आधार सीडिंग केवाईसी करना होगा।
दीपावली व छठ पर घर आए लोगों को करें प्रेरित
बीएसओ आशीष कुमार ने कहा कि दीपावली छठ के अवसर पर अधिकांश लोगों को घर पर रहने की संभावना रहती है। राशन कार्ड में वर्णित सभी लाभुकों का आधार संख्या अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। अगर एक आदमी और दो राज्यों से राशन का उठाव कर रहा है और डिलीट करने के बावजूद नहीं हटाया गया है, राशन लेने वाले पर अनाज लेने की नोटिस की जाएगी।
राशन कार्ड का सदस्य मृत, पलायन होने के कारण आधार सीडिंग न होने की स्थिति में कार्यालय को जानकारी उपलब्ध करानी होगी। आधार कार्ड व राशन कार्ड में नाम मिस्मैच होने की स्थिति में लाभुक को प्रपत्र ”ख” के माध्यम से आधार सीडिंग करने के लिए प्रेरित करेंगे तथा ऑनलाइन प्राप्ति की छायाप्रति कार्यालय में उपलब्ध डीलर कराएंगे।