अपराधइटावा

प्रश्नगत प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 17-02-2024 तिथि नियत है अतः आप उक्त वाद में दिनांक 17-02-2024 को प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण एवं सबूत आदि प्रस्तुत करें

प्रश्नगत प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 17-02-2024 तिथि नियत है अतः आप उक्त वाद में दिनांक 17-02-2024 को प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण एवं सबूत आदि प्रस्तुत करें।

 

इटावा विशाल समाचार नेटवर्क टीम:- अपर जिलाधिकारी,कलेक्टर स्टाम्प, इटावा अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने श्रीमती ममता अग्रवाल पत्नी श्री अशोक कुमार अग्रवाल को सूचित किया है कि आप द्वारा दिनांक 17-08-1996 को मौजा पचावली व कोकपुरा में कृषि भूमि का उपनिबन्धक कार्यालय इटावा में बैनामा कराया गया था, उक्त बैनामा से सम्बन्धित वाद इस न्यायालय में प्रचलित हुआ जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29-05-1997 को आदेश पारित किया गया जिसमें कमी स्टाम्प शुल्क 40595-00 रु0 तथा 2400-00 रू0 निबन्धन शुल्क एवं धारा-40 के अन्तर्गत अर्थदण्ड 40595-00 रू0 आरोपित किया गया था, जिसके विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट योजित की गई थी। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सिविल मिस०रिट पिटीशन सं0-44790/2022 स्टेट ऑफ उ०प्र० बनाम श्रीमती ममता अग्रवाल व अन्य में दिनांक 19-05-2023 को रिट याचिका स्वीकार करते हुये आदेश प्राप्ति के दो महीने के अन्दर पुनः सुनवाई कर प्रकरण को निस्तारित करने हेतु आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 17-02-2024 तिथि नियत है अतः आप उक्त वाद में दिनांक 17-02-2024 को प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण एवं सबूत आदि प्रस्तुत करें। यदि आप उक्त दिवस पर उपस्थित नहीं आती है तो यह समझा जायेगा कि आपको उक्त सन्दर्भ कुछ नहीं कहना है और तदनुसार आदेश पारित कर दिया जायेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button