सीतामढ़ी

डीएम व एसपी ने लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 की तैयारियों की समीक्षा की

 

डीएम व एसपी ने लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 की तैयारियों की समीक्षा की

स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताः डीएम व एसपी

 

सभी अधिकारी न केवल निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे बल्कि लोगों के बीच उनके कार्य निष्पक्षता परिलक्षित भी होनी चाहिए—-डीएम

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर पैनी नजर रखें। अफवाह फैलाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध विभिन्न प्रावधानों के तहत करें सख्त कार्रवाई —पुलिस अधीक्षक

पदाधिकारियों को अन्तर्कोषांगीय समन्वय स्थापित कर निर्वाचन सफलतापूर्वक कराने का डीएम ने दिया निदेश*

बूथों पर न्यूसेंस क्रिएट करने वाले उपद्रवी और असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जाए।माफिया, शराब माफिया, न्यूसेंस मेकर और असामाजिक एवं गुंडा तत्व इत्यादि पर निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए– डीएम और एसपी ने कहा

विशाल समाचार टीम सीतामढ़ी: सीतामढ़ी,रविवार, दिनांक 17.03.2024 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, सीतामढ़ी श्री रिची पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी श्री मनोज कुमार तिवारी ने कहा है कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण माहौल में सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें*।जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा आज समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई एवं स्वच्छ ,निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भय मुक्त चुनाव आयोजन के मद्देनजर उपस्थित सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि *सभी पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराएंगे। निदेशों की अवहेलना या उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारियों, नोडल पदाधिकारियों तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सभी थानाध्यक्षों ,सभी बीडीओ एवं सीओ के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि-व्यवस्था संधारण, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता, पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण, पोर्टल पर प्रविष्टि, मतदान कर्मियों के लिए वाहनों की व्यवस्था सहित सभी बिन्दुओं पर एक-एक कर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव का हर एक चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नाम निर्देशन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, मतदान, मतगणना सहित निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में संलग्न सभी पदाधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रतिनियुक्ति की तारीख से निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाते हैं और तदनुसार उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन कार्यरत रहेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि *सभी पदाधिकारी न केवल निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे बल्कि लोगों के बीच उनकी कार्य निष्पक्षता परिलक्षित* भी होनी चाहिए।

डीएम ने असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि भेद्य मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को वाहनों की आवश्यकता का आकलन कर निर्वाचन कार्य के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया।

जिलाधिकारी ने मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित रखने का निदेश दिया। सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विद्युत, साईनेज, हेल्पडेस्क आदि की व्यवस्था रहनी चाहिए। उन्होंने सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) गतिविधियों के तहत मतदाताओं के बीच वृहत स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाने का निदेश दिया।

जिलाधिकारी ने चुनाव में अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रचारित/ प्रकाशित किए जाने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ,सोशल मीडिया ऑडियो/वीडियो वैन से संबंधित प्रचार सामग्रियों को आदर्श आचार संहिता के मानकों के अनुसार एमसीएमसी द्वारा प्रकाशन के पूर्व जांच एवं प्रमाणीकरण करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारी निर्देशों का अक्षरशःअनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

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