रीवा

शासकीय अवकाशों पर प्रतिबंध

अवकाशों पर प्रतिबंध

 

विशाल समाचार संवाददाता रीवा :  लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। तदनुसार मतदान सम्पन्न कराने हेतु मतदान दल, प्रशिक्षण, जोन, सेक्टर एवं मतगणना आदि कार्य हेतु काफी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। 

         कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न न हो एवं चुनाव कार्य विधिवत सम्पन्न हो सके, इस हेतु सभी अधिकारी/कर्मचारियों को अपने-अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं । उन्होंने कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक अधिकारियों/कर्मचारियों को बीमारी की स्थिति को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के अवकाशों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है ।

जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी का आवेदन पत्र संबंधित विभाग की नोटशीट जिला प्रमुख की टीप सहित निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। समस्त द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश आवेदन की नोटशीट अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को प्रस्तुत की जायेगी जो अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम होंगे। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के अवकाश आवेदन पत्रों की नोटशीट अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के माध्यम से स्वीकृति हेतु कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। सीधे प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। 

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