लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान कानून व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश
विशाल समाचार संवाददाता रीवा : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन आयोग के स्थायी निर्देशों के अनुसार निर्वाचन की घोषणा होने के बाद प्रतिबंधात्मक कार्यवाही प्रारंभ करा दी गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की विभिन्न प्रतिबंधात्मक धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने तथा जो व्यक्ति लोक प्रशांति भंग कर सकते है उनके विरूद्ध बाउण्डओवर की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी न्यायालयों द्वारा जारी वारण्टों की शीघ्र-अतिशीघ्र तामीली कराने, अवैध शस्त्र एवं गोला बारूद आदि बनाने व रखने वाले व्यक्तियों अथवा परिसरों की जानकारी एकत्रित करके उनके विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने, जिन शस्त्रधारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित करके उनके शस्त्र जमा कराएं जाने है, ऐसे व्यक्तियों की सूची थानावार अधोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल भिजवाने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने वाहनों की प्रभावी चैकिंग व्यवस्था कराने के निर्देश दिये हैं ताकि वाहनों द्वारा अवैध शस्त्रों एवं संदिग्ध व्यक्तियों का आवागमन न हो सके। सम्पत्ति विरूपण एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करने, शस्त्र लायसेंस संबंधित थानों में जमा कराने, जमानत पर छूटे व्यक्तियों एवं हिस्ट्रीशीटर बदमाशों की निगरानी एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सहित जिन व्यक्तियों के विरूद्ध निर्वाचन अपराध पूर्व में कायम हुए हों उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही करने व सभी मोबाइल टीम, स्थैतिक निगरानी दल, उड़नदस्ते आदि को तत्काल सक्रिय कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए पुलिस डिप्लायमेंट प्लॉन के अनुसार सभी नाकों पर चैकिंग की कार्यवाही प्रारंभ करने, सीसीटीव्ही लगाया जाने, प्रतिदिन कानून व्यवस्था संबंधी प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में जानकारी पुलिस मुख्यालय को भेजने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये हैं।