रामनवमी पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर की गई बैठक।
असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध करे सख्त करवाई। लोक शांति एवं व्यवस्था के हित में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करें– डीएम और एसपी
आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखें,सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखें,संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कारवाई करें–डीएम और एसपी
धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले ,जातीय उन्माद उत्पन्न करने वाले गीतों की पोस्टिंग या गीत बजाने पर, अश्लील गीत /वक्तव्य की पोस्टिंग / पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
अफवाहों के द्वारा भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयास करने वाले जाएंगे जेल
किसी भी तरह के आर्केस्ट्रा के आयोजन / जुलूस में और अन्य मौके पर हथियारों के प्रदर्शन पर रहेगी रोक,की जाएगी सख्त कार्रवाई।
रामनवमी पर्व को लेकर विधि व्यवस्था संधारण की हुई समीक्षा
विशाल समाचार संवाददाता सीतामढ़ी: जिलाधिकारी रिची पांडेय द्वारा आज समाहरणालय स्थित विमर्श सभा कक्ष में रामनवमी पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी,डीडीसी मनन राम,अपर समाहर्ता राजस्व संदीप कुमार ,अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार धनंजय,अनुमंडल पदाधिकारी सदर संजीव कुमार, जिला जन संपर्क पदाधिकारी ,जिला स्तरीय अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे वही एसडीओ पुपरी ,बेलसंड, सभी थानों के थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी, बीडीओ वीसी के माध्यम से जुड़े हुए थे।
रामनवमी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर डीएम और एसपी के द्वारा कई आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों को सादे लिबास में प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश दिया गया कि असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से पेश आया जाए। वैसे तत्वों पर विधि सम्मत निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। निर्देश दिया गया कि कलश यात्रा ,शोभा यात्रा सहित अन्य प्रकार के जुलूस को देखते हुए पूरी सावधानी और सतर्कता बरती जाए। इस दौरान सभी अधिकारी पूरी तरह अलर्ट रहेंगे। आवश्यकता अनुसार मजिस्ट्रेट /पुलिस अधिकारी सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती करने का निर्देश दिया गया ।कलश यात्रा ,शोभा यात्रा सहित अन्य जुलूस का रूट वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया। निर्देश दिया गया कि बिना अनुज्ञप्ति के एक भी प्रोसेशन ,(जुलूस)नहीं निकले।जुलूस निकालने वाले समितियों के साथ बैठक कर ले तथा जुलूस की sop से उन्हें अवगत कराएं।आयोजकों को SO P का शत -प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य है। तेज आवाज में बाजा बजाना (डीजे )पर प्रतिबंध रहेगा। सभी डीजे संचालकों को नोटिस भेजे। लाउडस्पीकर बजाने के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।निर्देश दिया कि पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम तथा प्रॉपर तरीके से क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था आयोजकों के साथ समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित किया जाए। अश्लील भड़काऊ गीतों, टिप्पणियों ,हरकतों पर विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी ।सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोजपुरी अश्लील गीत, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गीत या वक्तव्य को बजाने या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टिंग करने ,आर्केस्ट्रा के आयोजन,हथियारों के प्रदर्शन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में डीएम और एसपी ने निर्देश दिया कि असामाजिक तत्वों पर सतत निगरानी रखें, लोक शांति एवं व्यवस्था के हित में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करें।