मऊगंज जिले में मतदान से 48 घण्टे पहले बन्द होंगी मदिरा दुकानें
मतदान और मतगणना दिवस में मऊगंज जिले में बंद रहेंगी मदिरा दुकानें
विशाल समाचार संवाददाता रीवा :शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मतदान से 48 घण्टे पूर्व जिले भर में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द कर दी जाएंगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने बताया कि 24 अप्रैल 2024 को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल 2024 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 4 जून को पूरे दिन मऊगंज जिले में मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।