आदर्श आचार संहिता उल्लंघन सोशल मीडिया पर भ्रामक भड़काऊ व तथ्य से परे पोस्ट प्रसारित करने पर होगी कार्यवाही:-जिला सूचना अधिकारी
समस्त सम्पादक/प्रिंट/ इलैक्ट्रॉनिक/ सोशल मीडिया, वाट्सग्रुप एडमिन, जनपद इटावा को सूचना
इटावा विशाल समाचार संवाददाता:जैसा कि आप अवगत ही है, कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु आचार संहिता का पालन कराने की दृष्टि से सोशल मीडिया प्लेटफार्मस पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। उक्त के दृष्टि से सभी ग्रुप एडमिन को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के निर्देश दिये गये है। यदि किसी भी ग्रुप पर भ्रामक भड़काऊ या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन से संबंधित खबर प्रसारित होती है। तो संबंधित एडमिन के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
सभी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे या तो ग्रुप के सदस्यों को नियमो की जानकारी दें. अन्यथा अपने ग्रुप को “केवल एडमिन सूचना भेज सकें” की सेटिंग पर कर ले। यदि ऐसा नही किया जाता और नियम उल्लंघन करते हुये कोई मैसेज प्रसारित होता है तो एडमिन तथा सूचना प्रेषित करने वाले व्यक्ति पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज होगा।
उक्त निर्देश वाट्सएप फेसबुक, इंस्ट्रग्राम ट्विटर (एक्स) और टेलीग्राम आदि समस्त सोशल मीडिया अकाउंट पर समान रूप से लागू होगे। विशेषकर वाट्सएप ग्रुप के एडमिन को सतर्क किया जाता है, कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन करें और ग्रुप सदस्यों से करवायें।
सभी को अवगत कराया जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जैसे टी०वी० न्यूज चैनल्स, यूट्यूब, एल०ई०डी० स्कीन डिजीटल डिस्पिले आदि पर राजनैतिक विज्ञापन के प्रसारण से पूर्व जिला एम०सी०एम०सी० से प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है जिसके लिए विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दो प्रतियां तथा सत्यापित ट्रान्सस्किप्ट प्रति प्रसारण से न्यूनतम दो दिन पूर्व जमा कराना होगा।
मतदान दिवस एवं उसके एक दिन पूर्व यदि समाचार पत्र में राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है, तो उक्त विज्ञापन एम०सी०एम०सी समिति से प्रकाशन से पूर्व प्रमाणीकरण कराया जाना अनिवार्य है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित की जा रही है।