इटावा

जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी,अवनीश राय ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के कार्यालय पत्र के अनुसार मतदान दिनांक जानकारी..

जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी,अवनीश राय ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के कार्यालय पत्र के अनुसार मतदान दिनांक जानकारी..

इटावा: जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी,अवनीश राय ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या-467/सी०ई०ओ०-2-10/2-2024 दिनांक 27 मार्च, 2024 के साथ संलग्न विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या-269 ई-2-तेरह-2024-2309664 दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुपालन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 का हेतु मतदान तथा मतगणना दिवस पर शुष्क / मदय निषेध दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।
लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024
1- तृतीय चरण ,मतदान की तिथि-07 मई,2024(मंगलवार),लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधान सभा क्षेत्र की संख्या व नाम-21-मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 199 – जसवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र,आच्छादित जिले का नाम- इटावा।
02-चतुर्थ चरण,मतदान की तिथि-13 मई, 2024 (सोमवार),लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधान सभा क्षेत्र की संख्या व नाम-41-इटावा (अ०जा०) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 200-इटावा एवं 201-भरथना (अ०जा०) विधानसभा क्षेत्र,आच्छादित जिले का नाम- इटावा।
03- मतगणना दिनांक-04.06.2024 (मंगलवार),लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधान सभा क्षेत्र की संख्या व नाम-जनपद के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना,आच्छादित जिले का नाम- इटावा।
उक्त निर्देशों के अनुपालन में 21-मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट इस जनपद की 199 – जसवन्तनगर विधान सभा का मतदान दिनांक 07 मई, 2024 तथा 41-इटावा (अ०जा०) लोकसभा निर्वाचन
क्षेत्र में समाविष्ठ 200-इटावा एवं 201-भरथना (अ०जा०) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदान दिनांक 13 मई,2024 को जनपद में मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 04.06.2024 को शुष्क दिवस (Dry Day)घोषित किया गया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 08 किमी क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा, बीयर, देशी मदिरा,ताड़ी एवं भांग की समस्त लाइसेंस प्राप्त दुकानो उनकी बिक्री के लिये स्वीकृत अन्य लाइसेंस, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 (ग) के खण्ड-1 में यथा उपवन्धित मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि के दौरान बन्द रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त शासकीय अधिसूचना संख्या-567ई-2 तेरह-2021-25/2010-249226, दिनांक 14.03.2022 द्वारा मादक वस्तुओं को कब्जे में रखे जाने की सीमा नियंत्रित रखे जाने का प्राविधान है।
अतः में लोकशान्ती बनाये रखने, स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु उपरवर्णित दिनांकों में मतदान समाप्ति से 48 घन्टे पूर्व तथा मतगणना दिवस को आवकारी दुक्तनों की बन्दी एवं मादक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित / नियंत्रित करने हेतु संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तों के अधीन मद्य निषेध लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

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