लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है
इटावा विशाल समाचार संवाददाता: एस०डी०एम० ताखा / नोडल अधिकारी-एम०सी०एम०सी ,देवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट व जिला सूचना अधिकारी है। कमेटी सभी प्रकार के मीडिया-प्रिंट. इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया व्हाट्सएप प्लेटफार्म आदि पर प्रसारित होने वाले समाचार, सूचना ऑडियो वीडियो मैसेज पर 24 घण्टे सतत् निगरानी रख रही है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंन की घटना तत्काल रिटर्निंग ऑफीसर के संज्ञान में लाकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करायी जाती है। इसी प्रकार चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण समाचारों पर एंव पेड न्यूज पर कमेटी पैनी नजर रख रही है। कोई भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी/संगठन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी की अनुमति के बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. लोकल टीवी चैनल. सोशल मीडिया. व्हाट्सएप प्लेटफार्म, डिजिटल डिस्पले बोर्ड, ऑडियो-वीडियो माध्यम से प्रचार करने वाली वैन पर विज्ञापन प्रदर्शित कर, प्रचार नहीं कर सकेंगे। किसी भी सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा बिना एम०सी०एम०सी० से पूर्व प्रमाणित कराये किसी भी प्रत्याशी का राजनैतिक विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जा सकेगा। विज्ञापन प्रसारित करने हेतु प्रत्याशी / राजनैतिक दल/संगठन को एम०सी०एम०सी० कमेटी के समक्ष विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक रुप (पेन ड्राइव) में दो प्रतियां व उसकी सत्यापित ट्रान्सक्रिप्ट कम से कम 48 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा। उक्त विज्ञापन का परीक्षण समिति द्वारा करने के उपरांत अनुमति दी जायेगी। उसके पश्चात ही डीएवीपी दर पर विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित करा सकेंगे। इसी प्रकार प्रिन्ट मीडिया में निर्वाचन के दिनांक एवं उसके एक दिन पूर्व यदि कोई राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है तो उसे भी एम०सी०एम०सी० कमेटी के समक्ष प्रमाणित कराने के उपरान्त ही प्रकाशित करा सकेंगे। किसी प्रत्याशी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एवं निर्वाचन के दिनांक एवं उसके एक दिन पूर्व बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित किया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत उत्तरदायित्व निर्धारित कर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।