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निदेशक एवं सह-निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समर्थित सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की अनियमित गतिविधियाँ तेजी से रूप धराण किया 

निदेशक एवं सह-निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समर्थित सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की अनियमित गतिविधियाँ तेजी से रूप धराण किया 

पुणे : महाराष्ट्र में 20 मई 2010 को, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ने महाराष्ट्र के सभी गैर-कृषि विश्वविद्यालयों के लिए महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम लागू किए हैं। इससे पहले, प्रशासनिक कार्य विश्वविद्यालय मानक संहिता, 1984 के अनुसार किया जाता था। महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों के अनुसार, अधिकारी पद पर पदोन्नत होते समय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। 

लेकिन सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने वर्ष 2010 से वर्ष 2023 तक विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं की है। लगभग 491 अधिकारियों को कक्ष अधिकारी (सामान्य), सहायक रजिस्ट्रार (सामान्य), उप रजिस्ट्रार (सामान्य) के साथ-साथ कक्ष अधिकारी (वित्त), सहायक वित्त अधिकारी, उप-वित्त अधिकारी के संवर्ग में विभागीय परीक्षा दिए बिना पदोन्नत किया गया है। तदनुसार, उन्हें वेतन एवं वित्तीय लाभ दिये गये हैं और अब भी दिये जा रहे हैं। इस मामले को एक नागरिक ने अप्रैल 2023 में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को एक लिखित रूप में एक ज्ञापन के माध्यम से बताया था। लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इस संबंध में एक नागरिक द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे और संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, पुणे को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था।

लेकिन याचिकाकर्ता को इस विषय पर कोई जबाब अभी तक नहीं मिला. महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक और संयुक्त निदेशक विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्राधिकरण निकायों के सदस्य हैं।

इसके अलावा सरकार और विश्वविद्यालय और कॉलेज के बीच एक कड़ी है। पिछले 14 महीनों में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में प्राधिकरण बोर्ड की कम से कम 17 बैठकें आयोजित की गई हैं। लेकिन इस बात पर संदेह है कि उपरोक्त विषय उठाया गया था या नहीं. इससे पता चलता है कि उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक और सह निदेशक किसी तरह से सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के अनियमित कामकाज का समर्थन कर रहे हैं?

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