इटावा

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।

 

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।

इटावा विशाल समाचार संवाददाता: जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रदीप कुमार तिवारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। जिसमें दुकान निर्माण हेतु रू. 20,000.00 (15,000.00 अऋण एवं रू० 5000/- अनुदान) अथवा ठेला. गुमटी किराये की दुकान आदि हेतु रु० 10,000/- (जिसमें रू० 2500/- अनुदान एवं रू० 7.500/- ऋण के रूप) रोजगार हेतु प्रदान किये जाते है।

पात्रता- समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के निवासी है।, जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो।, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक न हो। ,जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामले में सजा न पाए हों तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो, एवं जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वंय की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने स्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो।, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिये। इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु https://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो. आय प्रमाण-पत्र आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण -पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आदि अभिलेखो के साथ उपरोक्त वेवासाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है जिसकी एक प्रति दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कमरा नम्बर – 37 विकास भवन इटावा में जमा करेंगे ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

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