क्या है वक्फ बोर्ड और कितनी संपत्ति का मालिक? क्यों अंग्रेजों ने बताया था अवैध, अब ‘नकेल’ की तैयारी में केंद्र
Waqf Board Property: वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और चर्च के बाद सबसे ज्यादा जमीन है. ज्यादातर संपत्तियां मुस्लिम शासनकाल में दान में मिली हैं. इनपर लंबे समय से विवाद होता रहा है.
वक्फ बोर्ड (Waqf Board) अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा. केंद्र सरकार, वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट में 40 बदलाव पर चर्चा हुई है. जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसका अनिवार्य तौर पर वेरिफिकेशन होगा.
इसके अलावा अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी व्यक्ति के बीच विवाद चल रहा है तो उसका भी वेरीफिकेशन कराया जाएगा. केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक भी पेश कर सकती है.
क्या है वक्फ बोर्ड? (What is Waqf Boar)
वक्फ अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या लोकोपकारार्थ दिया गया धन. इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं. कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या कोई और कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है. इन संपत्तियों के रख-रखाव और उसे मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज होती हैं.
इस्लाम के जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान में मिलती है, उसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद, उनकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत या रख-रखाव और अन्य धर्मार्थ कार्यों में मदद है. वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया (Waqf Assets Management System of India) के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं. अधिकतर के मुख्यालय दिल्ली में है. केंद्र सरकार का सेट्रल वक्फ काउंसिल (Central waqf Council) इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल कर काम करता है.