अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रेषित किए जाते हैं। उन्होने यह भी बताया कि आफलाइन आवेदनों के स्थान पर आनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उ०प्र०शासन द्वारा आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किये जाने हेतु एक बैव पोर्टल
विशाल समाचार संवाददाता इटावा
इटावा : अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उ०प्र० में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत आफलाइन आवेदन पत्र/प्रथम अपील सम्बन्धी आवेदन पत्र जनपद के विभिन्न जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रेषित किए जाते हैं। उन्होने यह भी बताया कि आफलाइन आवेदनों के स्थान पर आनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उ०प्र०शासन द्वारा आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किये जाने हेतु एक बैव पोर्टल https//rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। भविष्य में आम जन सूचना व प्रथम अपील में चाही गई सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित विभाग के जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी को सीधे आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आफलाइन आवेदनों के स्थान पर आनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उक्त वेब पोर्टल का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।