इटावा

अनुरूद्ध सिंह उर्फ मनीष सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम नियामत पुर मौजा बहादुरपुरघार तहसील चकरनगर जिला इटावा का मु०180500.00 रू0 का प्राप्त हुआ है। बाकीदार द्वारा मांगपत्र की धनराशि जमा न करने पर बाकीदार की अचल संम्पत्ति में एक महिन्द्रा ट्रैक्टर 475 जिसका नम्बर- यू०पी०75 बी7549 चैसिस नम्बर त्श्रठ। 01071 एवं एक रोटावेटर खींचकर तहसील मुख्यालय पर जमा किया गया

 

अनुरूद्ध सिंह उर्फ मनीष सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम नियामत पुर मौजा बहादुरपुरघार तहसील चकरनगर जिला इटावा का मु०180500.00 रू0 का प्राप्त हुआ है। बाकीदार द्वारा मांगपत्र की धनराशि जमा न करने पर बाकीदार की अचल संम्पत्ति में एक महिन्द्रा ट्रैक्टर 475 जिसका नम्बर- यू०पी०75 बी7549 चैसिस नम्बर त्श्रठ। 01071 एवं एक रोटावेटर खींचकर तहसील मुख्यालय पर जमा किया गया

इटावा विशाल समाचार संवाददाता

इटावा: तहसील दार/नीलामी अधिकारी चकरनगर ने बताया कि उप जिलाधिकारी महोदय चकरनगर के आदेश दिनांक 26.09.2024 के अनुक्रम में न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय कानपुर देहात से भरण-पोषण की मांगपत्र बाकीदार अनुरूद्ध सिंह उर्फ मनीष सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम नियामत पुर मौजा बहादुरपुरघार तहसील चकरनगर जिला इटावा का मु०180500.00 रू0 का प्राप्त हुआ है। बाकीदार द्वारा मांगपत्र की धनराशि जमा न करने पर बाकीदार की अचल संम्पत्ति में एक महिन्द्रा ट्रैक्टर 475 जिसका नम्बर- यू०पी०75 बी7549 चैसिस नम्बर त्श्रठ। 01071 एवं एक रोटावेटर खींचकर तहसील मुख्यालय पर जमा किया गया है। नीलामी दिनांक 18.10.2024 को समय 11ः00 बजे स्थान तहसील चकरनगर के सभागार में निम्नलिखित शर्ताें के अधीन नियत की जाती है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेकर बोली लगा सकते है। नीलामी की शर्तें-प्रत्येक बोलीदाता बोली बोलने से पूर्व जमानत के रूप में रू० 5000.00 जमा करने के उपरांत ही बोली में भाग ले सकेगा।,नीलामी स्वीकृति या अस्वीकृति करने का अधिकार उप जिलाधिकारी महोदय चकरनगर को होगा उनकी स्वीकृति के उपरांत ही बोली स्वीकृति की जायेगी।, बोली की सम्पूर्ण धनराशि बोली तिथि को ही सायंकाल 05ः00 बजे से पूर्व तहसील चकरनगर के वा०वा०न० के पास जमा करनी होगी।, धनराशि उसी दिन समय से जमा न करने पर पूर्व में जमा की गयी जमानत जब्त कर राजस्व खाते में जमा कर दी जायेगी तथा नीलामी प्रक्रिया पुनः अपनायी जायेगी। तथा सर्वाधिक बोलीदाता नीलामी स्वीकृति के उपरांत तहसील परिसर में स्थित ट्रैक्टर एवं रोटावेटर की नीलामी तहसील प्रशासन द्वारा नियमानुसार सेल लेटर जारी कर दिया जायेगा और अगर किसी प्रकार की शिकायत पायी जाती है तो बिना किसी कारण बताये तथा बिना नोटिस के ट्रैक्टर जब्त किये जाने का अधिकार तहसील प्रशासन को होगा।

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