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उप कृषि निदेशक आर एन सिंह ने बताया कि रवी अभियन 2024-25 में रबी फसलों में आलू, गेहूँ, राई-सरसों, चना, मटर एवं मसूर आदि की बुवाई कृषकों द्वारा की जा रही है

 

उप कृषि निदेशक आर एन सिंह ने बताया कि रवी अभियन 2024-25 में रबी फसलों में आलू, गेहूँ, राई-सरसों, चना, मटर एवं मसूर आदि की बुवाई कृषकों द्वारा की जा रही है

इटावा विशाल समाचार संवाददाता:  उप कृषि निदेशक आर एन सिंह ने बताया कि रवी अभियन 2024-25 में रबी फसलों में आलू, गेहूँ, राई-सरसों, चना, मटर एवं मसूर आदि की बुवाई कृषकों द्वारा की जा रही है। जनपद में रबी 2024-25 में अक्टूबर माह में उर्वरक यूरिया 18389 में० टन की उपलब्धता है जिसमें 1684 मै०टन का वितरण किया जा चुका है तथा 16705 मै०टन अवशेष है। डी०ए०पी० 6290 मै०टन उपलब्धता है जिसमें 3838 मै०टन का वितरण किया जा चुका है तथा 2452 मै०टन अवशेष है। एम०ओ०पी० 730 मै०टन उपलब्धता है जिसमें 154 मै०टन का वितरण किया जा चुका है तथा 576 मै०टन अवशेष है। एन०पी०के० 3060 मै०टन उपलब्धता है जिसमें 970 मै०टन का वितरण किया जा चुका है एवं 2090 मै०टन अवशेष है। जनपद में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा माह के लक्ष्य के अनुसार उर्वरक की रैक जनपद को प्राप्त हो रही है। साधन सहकारी समितियों में यूरिया उर्वरक 6388 मै० टन की उपलब्धता है जिसके सापेक्ष 704 मै० टन वितरण किया गया है। इसी प्रकार डी०ए०पी० उर्वरक की 3940 मै०टन की उपलब्धता है जिसके सापेक्ष 2462 मै०टन का वितरण कर लिया गया है। एन०पी०के० उर्वरक की 627 मै०टन की उपलब्धता है जिसके सापेक्ष 360 मै० टन का वितरण कर लिया गया है। सभी सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। अतः किसान भाई अपनी निकटतम समिति या निजी बिक्रय केन्द्र पर पहुँचकर जोत के अनुसार आधार कार्ड पर निर्धारित दर पर उर्वरक प्राप्त

करें। किसान भाइयों की सुविधा के लिए जनपद में कार्यरत उर्वरक बिक्रेताओं को आगाह किया जाता है कि किसानों को जोत के अनुसार आधार कार्ड से निर्धारित दर (यूरिया 266.50 रु०, डी०ए०पी० 1350.00 रु०, एन०पी० के० 1200.00 रु० एवं एम०ओ०पी० 1600.00 रु० प्रति बोरी) पर ही उपलब्ध करायें। उप जिलाधिकारी एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के समय यदि कोई भी विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर पर अथवा उर्वरक के साथ कोई अन्य उत्पाद टैग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत पाए जाने पर किसान भाई कार्यालय नम्बर- 9012000859 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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