जिले की 10 वर्ष तक की हर बेटी को सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित करें – कलेक्टर
सुकन्या समृद्धि योजना से जिले में खोले जायेंगे 85850 बेटियों के खाते
रीवा (मध्यप्रदेश ):बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पोस्ट आफिस द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना लागू की गई है। इसकी समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना से नवजात से लेकर 10 साल तक की बेटी के खाते पोस्ट आफिस में खोले जा रहे हैं। केवल 250 रूपये से खाते खोले जा रहे हैं। इस खाते में हर वर्ष अधिकतम एक लाख 50 हजार रूपये जमा किये जा सकते हैं। खाता धारक बेटी का 18 साल के बाद विवाह होने अथवा खाता खोलने के 21 वर्ष में यह खाता मैच्योर होता है। तब इसकी पूरी राशि बेटी को प्रदान की जाती है। इस योजना से रीवा जिले में 15 अगस्त तक 85 हजार 850 बेटियों के पोस्ट आफिस में खाते खोले जायेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रत्येक परियोजना के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सुपरवाइजरों को खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित करें। पोस्ट आफिस से समन्वय करके लक्ष्य के अनुसार खाते खोलना सुनिश्चित करें। जिले की 10 वर्ष तक की हर बेटी को सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
कलेक्टर ने कहा कि रीवा जिले को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि जिला बनाने के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाले परियोजना अधिकारियों तथा सुपरवाइजरों को आगामी 15 अगस्त में सम्मानित किया जायेगा। साथ ही उन्हें नगद पुरस्कार राशि दी जायेगी। अधीक्षक पोस्ट आफिस परियोजना अधिकारियों को योजना के निर्देश तथा पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र के प्रारूप तत्काल उपलब्ध करा दें। सभी सुपरवाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आवेदन पत्र भरने का प्रशिक्षण दें। आवेदन पत्र के साथ केवल बालिका की दो फोटो एवं अभिभावक की दो फोटो, आधार कार्ड अथवा फोटोयुक्त पहचान पत्र देना होगा। खाता खोलने की प्रगति की प्रतिदिन जानकारी दें। इस योजना से जुड़े पोस्ट आफिस तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। इसमें प्रतिदिन की प्रगति दर्ज करायें। सबसे पहले लक्ष्य पूरा करने वाली सुपरवाइजरों को भी नगद पुरस्कार दिया जायेगा।
बैठक में अधीक्षक डाक आरएस चौहान ने सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नवजात से लेकर 10 साल तक की बेटी के खाते इस योजना में खोले जा रहे हैं। केवल दो बेटियों तक ही इस योजना के लाभ की पात्रता है। बेटी के माता-पिता अथवा अभिभावक उसके खाते खोल सकते हैं। खाता खोलने के आवेदन पत्र के साथ 250 रूपये जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद कोई भी रकम खाते में जमा करायी जा सकती है। खाता खोलने के बाद पासबुक दी जायेगी। खाते का संचालन बेटी के माता-पिता करेंगे। बेटी की उच्च शिक्षा के लिये खाते में जमा 50 प्रतिशत राशि प्राप्त की जा सकती है। इस खाते में अन्य बचत बैंक खाते की तुलना में अधिक ब्याज दी जा रही है। वर्तमान लगभग 7.6 प्रतिशत दी जा रही है।
बैठक में आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, सहायक संचालक आशीष द्विवेदी, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, सहायक डाक अधीक्षक राकेश कुमार, पोस्ट मास्टर संतोष सोनी, आरके पटेल तथा समीर खान उपस्थित रहे।