श्रम योगी मानधन योजना से असंगठित श्रमिकों को मिलेगा सुरक्षित भविष्य
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान:रीवा मध्य प्रदेश
रीवा. भारत सरकार द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस संबंध में जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे तीन हजार रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। जिन श्रमिकों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच और मासिक आय 15 हजार रुपए या उससे कम है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में श्रमिक द्वारा जितनी राशि का अंशदान किया जाता है उतनी ही राशि का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा जमा किया जाता है। रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, कृषि श्रमिक, कूड़ा बीनने वाले, मोची, दर्जी, धोबी, नाई सहित अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना में पंजीयन कराकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन की प्रक्रिया निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से की जा सकती है। पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण तथा मोबाइल नम्बर आवश्यक है। श्रम पदाधिकारी ने जिले के सभी असंगठित श्रमिकों से अपील की है कि वे इस जनकल्याणकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी वृद्धावस्था के दौरान आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। योजना से संबंधित अधिक जानकारी श्रम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

