मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन शुरू, जून में होगा सामूहिक विवाह आयोजन
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान;इटावा उत्तर प्रदेश
इटावा, । जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के अंतर्गत जून 2026 में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योजना के तहत पात्र परिवार अपनी पुत्रियों के विवाह हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इच्छुक अभिभावक योजना की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा विकास खंड कार्यालय, नगर पालिका, नगर पंचायत अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से भी योजना संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अभिभावकों का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह की तिथि पर कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल अंकपत्र अथवा अन्य वैध दस्तावेज मान्य होंगे।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना में निराश्रित कन्याओं, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं की पुत्रियों तथा दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। कानूनी रूप से मान्य पुनर्विवाह के मामलों में भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
प्रत्येक जोड़े को कुल एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में सीधे भेजे जाएंगे। वहीं 15 हजार रुपये की उपहार सामग्री तथा 15 हजार रुपये आयोजन व्यवस्था पर खर्च किए जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन करते समय वर-वधू के फोटो, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं कन्या की बैंक पासबुक की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। सभी आवेदकों से कार्यक्रम तिथि से कम से कम सात दिन पहले पंजीकरण कराने की अपील की गई है। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

