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पेंशन प्रकरण 30 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें – कमिश्नर 

पेंशन प्रकरण 30 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें – कमिश्नर 

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान रीवा मध्य प्रदेश 

  रीवा . रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने सभी संभागीय अधिकारियों को आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा है कि सभी अधिकारी अक्टूबर माह तक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण समस्त दस्तावेजों के साथ 30 सितम्बर तक ऑनलाइन दर्ज करा दें। सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित करके पेंशन प्रकरण दर्ज कराएं। पेंशन प्रकरण में सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करें। विभागीय जाँच अथवा अन्य कारणों को दूर करके पेंशन प्रकरण का निराकरण कराएं। शासकीय सेवक का प्रकरण यदि न्यायालय में लंबित है किन्तु न्यायालय द्वारा पेंशन प्रकरण दर्ज करने में किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है तो भी प्रकरण प्रस्तुत करें। कार्यालयों के निरीक्षण के समय अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण तथा पेंशन प्रकरणों की जानकारी अवश्य लें। पेंशन प्रकरणों के निराकरण एवं बीमा राशि के भुगतान में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी पेंशन प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें।

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