विदेशी नागरिकों की गतिविधियों और सुरक्षा पर रहेगी पुलिस की निगरानी
विदेशी नागरिकों के आने की सूचना अनिवार्य रूप से दें – पुलिस अधीक्षक
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . रीवा जिले में समय-समय पर व्यापार, पर्यटन तथा अन्य कारणों से विदेशी नागरिकों का आगमन होता रहता है। कई विदेशी नागरिक जिले के होटल, गेस्टहाउस, लॉज में ठहरते हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के यहाँ विदेशी नागरिक आते हैं अथवा किसी होटल, रेस्ट हाउस में ठहरते हैं तो उसकी जानकारी निकटतम पुलिस थाने को देना अनिवार्य है। निर्धारित प्रपत्र सी फार्म में विदेशी नागरिक के आने के 24 घंटे के भीतर जानकारी देना अनिवार्य है। यह जानकारी ऑनलाइन फार्म थर्ड जिसे पहले सी फार्म के नाम से जाना जाता था, भरना आवश्यक है। इस फार्म के साथ विदेशी नागरिक के पासपोर्ट एवं वीजा की फोटोकॉपी संलग्न करके ईमेल डीएसबी डॉट एसपी डॉट आरडब्ल्यूए एट द रेट एमपी पुलिस डॉट जीओभी डॉट इन पर भेजें। इसकी हार्ड कॉपी पासपोर्ट आफिस शिल्पी प्लाजा बी ब्लाक थर्ड फ्लोर में भी जमा करें, जिससे विदेश नागरिक के पासपोर्ट और वीजा की वैधता की जाँच की जा सके।
पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि विदेश नागरिक के आगमन से 24 घंटे के भीतर सी फार्म में जानकारी न देने पर विदेश विषयक अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 50 हजार रुपए से लेकर तीन लाख रुपए तक के जुर्माना और तीन साल तक सजा का प्रावधान है। इस संबंध में अन्य जानकारियाँ पासपोर्ट कार्यालय शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती हैं।

