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पीईटी-2026 परीक्षा एवं आगामी पर्वों के दृष्टिगत 24 अक्टूबर से 23 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जनपद औरैया में निषेधाज्ञा लागू

 

पीईटी-2026 परीक्षा एवं आगामी पर्वों के दृष्टिगत 24 अक्टूबर से 23 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा आदेश

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान औरैया उत्तर प्रदेश 

औरैया, विशेष सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-2, लखनऊ के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर एवं 01 नवंबर 2026 को जनपद के 08 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2026) तथा आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट बृजेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा पारित की है। यह आदेश 24 अक्टूबर 2026 से 23 नवंबर 2026 तक जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने तथा त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध एवं निर्देश लागू किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर ऐसे समूह में सम्मिलित नहीं होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि-विरुद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। परीक्षा के दिनों में परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 से 300 मीटर की परिधि में साइबर कैफे, फोटो कॉपी एवं प्रिंटिंग की दुकानें बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों एवं परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ तथा अन्य संचार उपकरण और आईटी गैजेट ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने, प्रश्नपत्रों के सुरक्षित रखरखाव एवं परिवहन तथा परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक सुरक्षा जांच सुनिश्चित की जाएगी। परीक्षा में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पहचान पत्र तथा अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र को ही अधिकृत पहचान-पत्र के रूप में मान्य किया जाएगा।

उप जिला मजिस्ट्रेट औरैया, बिधूना अथवा अजीतमल की पूर्व अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस या आम सभा आयोजित नहीं की जाएगी। शव यात्राओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। किसी भी नई परंपरा या जुलूस के लिए नए मार्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति रेल अथवा सड़क यातायात के संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। बस स्टेशनों एवं रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखते हुए यातायात एवं ट्रैफिक नियंत्रण की समुचित व्यवस्था की जाएगी।कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर मंदिर अथवा अन्य धार्मिक स्थल में प्रवेश नहीं करेगा। धार्मिक स्थलों, व्यावसायिक संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों एवं न्यायालयों के आसपास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन अथवा समूह साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेगा। किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, महापुरुष अथवा देवी-देवता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी या सामग्री प्रसारित करना तथा अफवाह फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सएप, टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चौबीसों घंटे सतर्क निगरानी रखी जाएगी। भ्रामक अथवा आपत्तिजनक पोस्ट सामने आने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए प्रभावी खंडन किया जाएगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ड्रोन कैमरे का प्रयोग नहीं करेगा। सुरक्षा एजेंसियों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। बिना अनुमति पटाखे अथवा विस्फोटक पदार्थ एकत्रित नहीं किए जाएंगे। बिना लाइसेंस तेजाब या विस्फोटक श्रेणी में आने वाले अन्य पदार्थों का संग्रह भी प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी देवी-देवता अथवा महापुरुष की मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। शस्त्र एवं शराब की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखी जाएगी, ताकि उनका दुरुपयोग न हो। अग्निशमन उपकरण एवं वाहन तैयार स्थिति में रखे जाएंगे तथा निष्क्रिय फायर हाइड्रेंट को दुरुस्त कराया जाएगा। संवेदनशील स्थलों पर छतों से निगरानी, रात्रि में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा आवश्यकतानुसार ड्रोन से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।किसी भी छोटी घटना को तूल देकर शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयासों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सभी शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

 

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा जनपद औरैया के संपूर्ण क्षेत्र में 24 अक्टूबर 2026 से 23 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। आवश्यकतानुसार आदेश में किसी भी समय संशोधन, परिवर्तन अथवा निरस्तीकरण किया जा सकता है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा का पालन करें, आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं तथा पीईटी-2026 परीक्षा के सुचारु संचालन में प्रशासन का सहयोग करें।

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