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कृषि यंत्रों के अनुदान हेतु कृषकों का ई-लाटरी के माध्यम से किया गया चयन

कृषि यंत्रों के अनुदान हेतु कृषकों का ई-लाटरी के माध्यम से किया गया चयन

 

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मानस सभागार में संपन्न हुई ई-लाटरी प्रक्रिया, विभिन्न कृषि यंत्रों के लाभार्थी कृषकों का हुआ चयन

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान औरैया उत्तर प्रदेश 

 

औरैया, जिलाधिकारी बृजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में कृषि यन्त्रीकरण सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजनान्तर्गत ₹10,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करने वाले कृषकों का जनपद स्तरीय ई-लाटरी के माध्यम से चयन किया गया। ई-लाटरी की प्रक्रिया जनपद स्तर पर गठित कार्यकारी समिति के सदस्यों एवं संबंधित कृषकों की उपस्थिति में पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई गई।

ई-लाटरी के माध्यम से पावर वीडर, फार्म मशीनरी बैंक, कल्टीवेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, आलू बोने की मशीन, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर, शक्तिचालित चॉप कटर, रीपर कम्बाइनर, हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर एवं सुपर सीडर सहित विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए लाभार्थी कृषकों का चयन किया गया।

चयनित कृषकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से चयन की सूचना तथा कृषि यंत्र क्रय कर बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि से संबंधित जानकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है।

इस संबंध में कृषकों को अवगत कराया गया कि निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक चयनित लाभार्थी कृषक यदि निर्धारित समयावधि में कृषि यंत्र क्रय कर उसका बिल पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं, तो उनका चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा। कृषि यंत्र क्रय करते समय यंत्र विक्रेता को बिल की 50 प्रतिशत धनराशि का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही डीलर द्वारा यूपी यंत्र ट्रैकिंग पोर्टल पर कृषक का विवरण एवं बिल अपलोड किया जाना भी आवश्यक है। इन प्रक्रियाओं का पालन न किए जाने की स्थिति में अनुदान की धनराशि का भुगतान संभव नहीं होगा।

इस अवसर पर उप कृषि निदेशक, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील कृषक एवं अन्य कृषक बंधु उपस्थित रहे।

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