रीवा

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा विभिन्न प्रकरणों में की गई दण्डात्मक कार्यवाही

रीवा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में दण्डात्मक कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। आदेश के तहत वाहन मालिक संतोष सिंह के जब्त वाहन से 57.28 लीटर शराब, मोहम्मद इकबाल के वाहन से 63 लीटर शराब, नागेन्द्र मिश्रा के वाहन से 6 पेटी शराब, मनीष सिंह के वाहन से 54 लीटर शराब तथा प्रभु सोनकर से 75 लीटर शराब शासन हित में राजसात की गई है। जबकि वाहन मालिक प्रदीप कुमार द्विवेदी के वाहन से दो हजार लीटर डीजल के तौर पर एक लाख रूपए तथा औरंगजेब के जब्तशुदा टैंकर से दो हजार लीटर डीजल बिना अवैध कागजात के पाए जाने के एवज में एक लाख रूपए का प्रश्मन शुल्क अधिरोपित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने रामलल्लू पटेल निवासी बंधवाभाई वाट से जप्तशुदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो बोरी गेंहू एवं बिना नम्बर के ट्रैक्टर ट्राली के एवज में 50 रूपए का प्रश्मन शुल्क लगाया गया। इसी प्रकार कामना इंटरप्राइजेज गैस एजेंसी बैकुंठपुर, माँ शारदा इण्डेन गैस एजेंसी हनुमना, वर्तिका एचपी गैस रीवा एवं इण्डेन ग्रामीण वितरक पहडि़या को अनियमितता बरतने के आरोप में 30-30 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा अरूणेन्द्र सिंह पूर्व सरपंच चांदी जनपद जवा से 13279 रूपए की वसूली करने तथा श्रीमती भावना तिवारी प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत बड़ागांव जनपद रायपुर कर्चुलियान को पद से पृथक करने का आदेश दिया गया है। इसी प्रकार रामपाल पाठक पूर्व सरपंच गाढ़ा 137 जवा से 37660 रूपए वसूल करने व 6 वर्ष की कालावधि हेतु निर्रहित घोषित करने का आदेश दिया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा वसूली योग्य राशि 755856 में से आधी राशि प्रधान प्रशासकीय समिति से वसूलने तथा शेष आधी राशि वंदना मिश्रा सचिव के वेतन से वसूली करने के साथ ही राशिरमण साहू को 6 वर्ष की कालावधि के लिए आगामी पंचायत निर्वाचन हेतु निर्रहित घोषित करने का आदेश जारी किया गया है।

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