विशाल समाचार टीम इटावा
इटावा : जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने बताया कि दीपावली के पर्व पर समस्त स्थायी/अस्थायी आतिशबाजी लाइसेन्स धारकों द्वारा आतिशबाजी का भण्डारण/विक्रय आबादी से दूर किया जायेगा। इस पर्व पर अस्थायी आतिशबाजी लाइसेन्स की स्वीकृति हेतु प्रत्येक आवेदक निर्धारित प्रारूप पर तीन प्रतियों में अपना आवेदन पत्र इटावा नगर क्षेत्र के लिए नगर मजिस्ट्रेट इटावा के कार्यालय में तथा ग्रामाीण क्षेत्र के लिये संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत करेगे। तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी इटावा की संस्तुति पर ऐसे लाइसेन्स तीन दिन (दि. 02.11.2021 से 04.11.2021 तक ) की अवधि के लिये विस्फोटक अधिनियम-1884 के अर्न्तगत नोटिफिकेशन सं. जी.एस.आर 0687/र्इ0 दि. 27.9.1984 द्वारा संशोधित विस्फोटक नियम – 2008 में दी गयी । शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन इटावा नगर क्षेत्र में आबादी से दूर जनपद इटावा प्रदर्शनी मैदान/परिसर इटावा के लिये नगर मजिस्ट्रेट इटावा तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आबादी से बाहर सुरक्षित स्थल में प्रारूप एल.र्इ.-5 पर विक्रय एवं भण्डारण हेतु नियमानुसार अस्थायी आतिशबाजी का लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा।
उन्होने कहा कि है उक्त के संबंध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों तथा भारत सरकार पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल, आगरा के पत्र संख्या र्इ-1(1)जीएफ दि. 20.10.2020 में दीपावली के त्यौहार पर अस्थार्इ आतिशबाजी भण्डार एवं विक्रय हेतु विस्फोटक नियम-2008 (संशोधित) के अर्न्तगत जारी की जाने वाली उक्त अनुज्ञप्तियेां के संबंध में प्राविधान एवं दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक लाइसेन्स धारक को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन करना होगा।