रीवा

डुप्लीकेट खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी करने के लिए शासन ने दिए निर्देश

डुप्लीकेट खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी करने के लिए शासन ने दिए निर्देश
लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल हुआ डुप्लीकेट खाद्यान्न पर्ची का मिलना

रीवा : खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को खाद्यान्न पर्ची जारी कर उचित मूल्य दुकानों से निर्धारित दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। पात्र राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न पर्ची जारी करने की सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिन्हित सेवाओं में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। अब पात्र राशन कार्डधारी लोक सेवा केन्द्रों से डुप्लीकेट पात्रता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं।
इस संबंध में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि डुप्लीकेट खाद्यान्न पर्ची के लिए नगर निगम रीवा क्षेत्र में सहायक आयुक्त नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगर निगम को छोड़कर शेष नगरीय निकायों में परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को नोडल अधिकारी बनाया गया है। लोक सेवा गारंटी योजना के तहत डुप्लीकेट खाद्यान्न पर्ची प्रदान करने के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी बनाया गया है। उन्हें एक दिन की समय-सीमा में डुप्लीकेट खाद्यान्न पर्ची जारी करना है। जारी निर्देशों के अनुसार एक सितम्बर 2020 के बाद पात्रता पर्ची की डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। इसके पूर्व जारी पात्रता पर्ची का स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापन करके उसमें स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित का उल्लेख किया जाएगा।
कलेक्टर ने बताया कि डुप्लीकेट खाद्यान्न पर्ची के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी श्रेणियों के पंजीकृत हितग्राहियों के पास आवश्यक वैध दस्तावेज होना एवं परिवार की समग्र आईडी उपलब्ध होना चाहिए। डुप्लीकेट पात्रता पर्ची के लिए लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करने पर 40 रुपए का शुल्क देना होगा। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर से भी डुप्लीकेट पात्रता पर्ची प्राप्त की जा सकती है

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button