रीवा

सम्पत्ति विरूपण पर प्रकरण दर्ज कर होगी कार्यवाही – कलेक्टर

सम्पत्ति विरूपण पर प्रकरण दर्ज कर होगी कार्यवाही – कलेक्टर
भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बाद ही लगाएं पोस्टर-बैनर – कलेक्टर

रीवा/ मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रीवा जिले में तीन चरणों में पंचायतराज संस्थाओं के निर्वाचन की घोषणा की गई है। प्रथम चरण के लिए मतदान 6 जनवरी, दूसरे चरण के लिए मतदान 28 जनवरी तथा तीसरे चरण का मतदान 16 फरवरी को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों तथा मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत संपत्ति विरूपण के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। पंचायत चुनाव के दौरान राजनैतिक दल तथा उम्मीदवार चुनाव प्रचार के समय संपत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से पालन करें। किसी भी शासकीय भवन अथवा परिसर में चुनाव प्रचार सामग्री जैसे बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, दीवार लेखन आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किसी निजी भवन स्वामी की लिखित अनुमति एवं स्थानीय निकाय की अनापत्ति के बाद ही उस पर प्रचार सामग्री जैसे झण्डे, पोस्टर, बैनर आदि लगाए जा सकते हैं। उम्मीदवार तीन दिन की समय सीमा में स्थानीय निकाय के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भवन स्वामी को दिए गए किराए की रसीद के साथ आवेदन करे। इसका विवरण रिटर्निंग ऑफीसर को प्रस्तुत करें।
उम्मीदवार चुनाव प्रचार सामग्री में ऐसी भाषा अथवा प्रतीक का उपयोग न करें जिससे समुदायों में वैमनस्य और असंतोष पैदा होने की आशंका हो। पंचायत निर्वाचन के दौरान यदि उम्मीदवार उनके समर्थकों एवं विज्ञापन कंपनियों द्वारा किसी शासकीय अथवा अशासकीय सम्पत्ति को विरूपित किया जाता है तो थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने के लिए तत्काल दल गठन के आदेश दिए हैं। इस दल के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में संपत्ति विरूपण की लगातार निगरानी करें। यदि किसी उम्मीदवार अथवा दल द्वारा बिना अनुमति संपत्ति को विरूपित किया जाता है तो उसे मूल स्वरूप में लाने के लिए व्यय होने वाली राशि की वसूली दोषी व्यक्ति से भू राजस्व बकाए के रूप में की जाएगी। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button