रीवा

जनपद पंचायत गंगेव में सदस्य पद के लिए 110 नामांकन पत्र दाखिल

जनपद पंचायत गंगेव में सदस्य पद के लिए 110 नामांकन पत्र दाखिल

रीवा एमपी: जनपद पंचायत गंगेव में पंचायत निर्वाचन के कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण में मतदान कराया जाएगा। मतदान 28 जनवरी को होगा। जनपद पंचायत गंगेव में जनपद के 19 वार्डों में जनपद सदस्य पद के लिए कुल 110 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफीसर तथा एसडीएम मनगवां केपी पाण्डेय ने बताया कि जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक एक में एक, वार्ड क्रमांक 4 में एक, वार्ड क्रमांक 5 में 6, वार्ड क्रमांक 6 में 3, वार्ड क्रमांक 7 में शून्य, वार्ड क्रमांक 8 में 7, वार्ड क्रमांक 9 में 6, वार्ड क्रमांक 11 में 9 तथा वार्ड क्रमांक 12 में 10 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। वार्ड क्रमांक 13 में 6, वार्ड क्रमांक 14 में 5, वार्ड क्रमांक 16 में 6, वार्ड क्रमांक 17 में 8, वार्ड क्रमांक 18 में 8, वार्ड क्रमांक 19 में 6 तथा वार्ड क्रमांक 21 में 6, वार्ड क्रमांक 22 में 9, वार्ड क्रमांक 23 में 5 तथा वार्ड क्रमांक 25 में 8 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार शेष वार्डों में निर्वाचन की प्रक्रिया स्थगित रखी गई है। गंगेव में सरपंच पद के लिए 471 तथा पंच पद के लिए 823 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं।
क्रमांक-242-4243-तिवारी

भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले को अब मिलेगी दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि
सभी नर्सिंग होम तथा अस्पतालों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें – कलेक्टर
रीवा 21 दिसम्बर 2021. पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि समिति के सदस्य नर्सिंग होम तथा अस्पतालों का निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप नर्सिंग होम तथा सोनोग्राफी सेंटरों में व्यवस्थाएं न होने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। जिले की सीमा पर स्थित कस्बे चाकघाट से कुछ आगे उत्तरप्रदेश राज्य की सीमा में कुछ सोनोग्राफी सेंटर संचालित हो रहे हैं। इनमें निरीक्षण की अनुमति के लिए प्रयागराज प्रशासन से संपर्क करें। भ्रूण लिंग परीक्षण की गुप्त रूप से सूचना देने वाले के लिए एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान मुखबिर पुरस्कार योजना में किया गया था। अब इस राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम तथा पहचान गुप्त रखा जाता है। प्रकरण का चालान कोर्ट में प्रस्तुत करने पर मुखबिर को एक लाख 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिसमें मुखबिर को 50 हजार रुपए, जिला नोडल अधिकारी पीसी एण्ड पीएनडीटी समिति को 25 हजार रुपए तथा अभियोजन अधिकारी को 25 हजार रुपए की राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि के रूप में 75 हजार रुपए न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर दिया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा Ïस्टग ऑपरेशन के माध्यम से भी भ्रूण लिंग परीक्षण का मामला उजागर करने पर उसे दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि लगातार प्रयासों तथा लोगों को जागरूक करने के कारण जिले के लिंगानुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में रीवा जिले का लिंगानुपात 954 प्रति हजार हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस संबंध में पूरा विवरण उपलब्ध कराकर जनसंपर्क विभाग के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय में दर्ज प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध समिति की ओर से करें। भ्रूण लिंग परीक्षण कानूनन अपराध होने के साथ-साथ जघन्य सामाजिक अपराध है। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि एक्ट के प्रावधानों तथा मुखबिर प्रोत्साहन योजना का सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों की कुशलता से पैरवी करें जिससे दोषियों को सजा मिल सके। बैठक में भ्रूण लिंग परीक्षण के दोषियों की सजा तीन साल से बढ़ाकर 10 साल करने संबंधी प्रस्ताव शासन स्तर को प्रेषित करने को मंजूरी दी गई।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल मिश्रा ने सोनोग्राफी सेंटरों तथा आईव्हीएफ केन्द्रों में सोनोग्राफी मशीनों की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में सोनोग्राफी केन्द्रों में कोरोना प्रोटोकाल का पालन कराने तथा पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट से संबंधित सूचना बोर्ड प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास आशीष द्विवेदी, नोडल अधिकारी डॉ. मिश्रा, जिला अभियोजन अधिकारी, डॉ. मुकेश येंगल तथा समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे.

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