उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर ने दिए निर्देश
पचास सीटर दिव्यांग बालिका छात्रावास भवन का हुआ भूमिपूजन
रीवा एमपी: कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन हेतु उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि बैंक के साथ समन्वय बनाकर अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत कराएं। उल्लेखनीय है कि युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराने तथा ब्याज अनुदान सहायता के माध्यम से युवाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए एक लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की परियोजनाएं तथा सेवा व्यवसाय हेतु एक लाख से पच्चीस लाख रुपए तक की परियोजनाएं योजनांतर्गत मान्य की जाएंगी।
महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र यूबी तिवारी ने बताया कि योजनांतर्गत आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक हो एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास हो व परिवार की वार्षिक आय बारह लाख रुपए से अधिक न हो। यदि आवेदक का परिवार आयकरदाता है तो उसे उनकी पिछली तीन वर्षों की आयकर विवरणिया आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। आवेदक किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो। योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा ग्रामीण बैंकों जो सीजीटीएमएसई योजनांतर्गत पंजीकृत हैं, में प्रेषित करा सकता है। योजनांतर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान मोरेटोरियम अवधि सहित अधिकतम 7 वर्षों तक दी जाएगी।