कलेक्टर ने आदतन अपराधी वारिस खान उर्फ लाला को किया जिला बदर
रीवा एमपी: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने आदतन अपराधी वारिस खान उर्फ लाला पिता इतवारी खान आयु 31 वर्ष निवासी घुरेहटा मऊगंज को जिला बदर के आदेश दिए हैं। आदतन अपराधी को रीवा, सीधी, सिंगरौली एवं सतना जिले की राजस्व सीमाओं में एक वर्ष के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध की अवधि में आदतन अपराधी को सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेश मिलेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार आदतन अपराधी वारिस खान के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 8 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। आदतन अपराधी 2014 से लगातार असामाजिक गतिविधियों तथा आपराधिक कृत्यों में लिप्त है। उसके द्वारा मारपीट, गुण्डागर्दी, दुर्घटना, नकबजनी तथा शांति भंग करने के कृत्य लगातार किए जा रहे हैं। उसके आतंक के कारण आमजन भयभीत हैं तथा युवा पीढ़ी पर विपरीत असर पड़ रहा है। उसके डर के कारण आमजन पुलिस थाने में रिपोर्ट का साहस नहीं कर पा रहे हैं। उसके विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई, किन्तु उसकी असामाजिक गतिविधियों में किसी तरह की कमी नहीं आई। लोक शांति बनाए रखने के लिए आदतन अपराधी वारिस खान को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं.