सीतामढ़ी

जिले में अवैध रूप से चल रहे हैं ऐसे सभी जांच घर, डायग्नोस्टिक सेंटर ,पैथोलॉजी, लैबोरेट्री, नर्सिंग होम आदि जो नियमावली अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अवैध रूप से संचालित हैं उसे बंद किया जाएगा.

जिले में अवैध रूप से चल रहे हैं ऐसे सभी जांच घर, डायग्नोस्टिक सेंटर ,पैथोलॉजी, लैबोरेट्री, नर्सिंग होम आदि जो नियमावली अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अवैध रूप से संचालित हैं उसे बंद किया जाएगा.

सीतामढी बिहार:जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव की अध्यक्षता में जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जिले में अवैध रूप से चल रहे ऐसे सभी जांच घर डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर,लैबोरेट्री, नर्सिंग होम आदि जो अधिनियम नियमावली के प्रावधानों के विपरीत अवैध रूप से संचालित है उसे हर हाल में बंद किया जाएगा। ऐसे संस्थानो की जाँच को लेकर अविलम्ब दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिला अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राइवेट संस्थान यथा जांच घर डायग्नोस्टिक सेंटर पैथोलॉजी लैबोरेट्री नर्सिंग होम आदि के निबंधन कराने को लेकर अविलम्ब कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे सभी निजी संस्थानों को निबंधन कराने के लिए सूचित किया जाएगा। ऐसे संस्थान निबंधन हेतु सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते है। प्राप्त आवेदन के आलोक में जाँच टीम द्वारा जांचोपरांत स्थायी निबंधन हेतु जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार को अनुशंसा की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अवैध रूप से चल रहे हैं ऐसे संस्थानों के नियमित जांच को लेकर प्रखंड स्तरीय जांच दल को का भी गठन किया जाएगा जिन्हें प्रत्येक माह में अपना प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला मुख्यालय में अवस्थित सदर अस्पताल सीतामढ़ी के आसपास अवैध संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर नियमित रूप से करवाई की जाएगी जिसके लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे नर्सिंग होम क्लीनिक आदि की जांच के क्रम में दवा की उपलब्धता होने के कारण औषधि निरीक्षक को भी जांच में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि निजी हो या सरकारी, स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता पूर्ण सेवा सबसे महत्वपूर्ण है.

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