रीवा

आदतन अपराधियों की परिसम्पत्तियां नष्ट करने की कार्यवाही लगातार जारी

आदतन अपराधियों की परिसम्पत्तियां नष्ट करने की कार्यवाही लगातार जारी

रीवा एमपी:आदतन अपराधियों, शातिर बदमाशों तथा कानून और व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि एसडीएम मनगवां संजीव पाण्डेय ने पुलिस बल के साथ आदतन अपराधी दीपक सिंह पिता ददन सिंह आयु 20 वर्ष निवासी बेलवा पैकान के ढावे को जेसीबी चलाकर नष्ट कराया। दीपक के विरूद्ध जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वर्ष 2019 से अब तक 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, मादक पदार्थों की तस्करी तथा आर्म एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण शामिल हैं। दीपक सिंह पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 294, धारा 303, धारा 506, धारा 34, धारा 302, धारा 307, धारा 427, धारा 341, धारा 447 में दर्ज प्रकरण शामिल हैं। इसी तरह रायपुर कर्चुलियान में मो. तौफीक पिता मोहम्मद जहीर आयु 28 वर्ष निवासी रायपुर कर्चुलियान के मकान और दुकान को गिराया गया। तौफीक पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 341, धारा 294, धारा 323, धारा 506, धारा 34, धारा 110 जाफ्ता फौजदारी, आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हैं। तौफीक के विरूद्ध मारपीट, डराने, धमकाने, शराब के अवैध व्यापार के प्रकरण दर्ज हैं।

कलेक्टर ने बताया कि रायपुर कर्चुलियान में मो. लतीफ उर्फ काला बादशाह पिता मो. जाकिर हुसैन आयु 29 वर्ष की दुकान को गिराने की कार्यवाही की गई है। उसके विरूद्ध शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के अवैध व्यापार, अवैध शस्त्र रखने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं। एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी तथा तहसीलदार नईगढ़ी मनराखन सिंह ने पुलिस बल के साथ ग्राम अकौरी में दुष्कर्म मामले में आरोपी विनोद पाण्डेय के मकान को ध्वस्त किया। विनोद पाण्डेय पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 27 प्रकरण दर्ज हैं। इस शातिर अपराधी पर लोगों को डराने-धमकाने, मारपीट, अवैध शस्त्र रखने, हत्या के प्रयास तथा हत्या के प्रकरण दर्ज हैं। विनोद पाण्डेय 1995 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। उसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 341, धारा 294, धारा 323, धारा 506, धारा 34, धारा 307, धारा 341, धारा 458, धारा 380, धारा 302, धारा 342, धारा 109, धारा 147, धारा 148, धारा 149 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हैं। आपराधिक गतिविधियों के साथ यह मादक पदार्थों की अवैध बिक्री में भी लिप्त रहा है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button