प्रभारी जिला पदाधिकारी विनय कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित
एससी एसटी एक्ट के तहत मुआवजा राशि भुगतान मामलों में दो करोड़ बतीस लाख रुपए का भुगतान किया गया।
सीतामढी बिहार: प्रभारी जिला पदाधिकारी विनय कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित विमर्श कक्ष में जिला स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई । बैठक में एससी एसटी एक्ट के तहत मुआवजा राशि का भुगतान की समीक्षा की गई जिसमें 376 मामले में दो करोड़ बतीस लाख रुपए का भुगतान किया गया है, शेष मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों को पूरी प्राथमिकता में लेकर ससमय भुगतान करवाने का निदेश दिया गया। इस अधिनियम के तहत सभी मामलों में आरोप पत्र, आरोप गठन संबंधित समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर आरोप पत्र एवं आरोप गठन की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एवं लोक अभियोजक द्वारा की जाए। इसी अधिनियम के तहत हत्या के मामले में आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने का प्रावधान है उन्होंने ने निदेश दिया गया कि हत्या के मामले में आरोप गठन से संबंधित कार्रवाई करने को लेकर माननीय न्यायालय को अनुरोध किया जाए ताकि ससमय पीड़ित को उचित लाभ दी जा सके। साथ ही थाना स्तर पर लंबित मामले एवम विशेष लोक अभियोजक के स्तर पर लंबित मामले आदि की भी समीक्षा की गई। उन्होंने ने निदेश दिया कि हर हाल में ससमय आरोप पत्र न्यायालय में सपर्पित करना सुनिश्चित करें। उक्त बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर राकेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पुपरी नवीन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बेलसंड शिवानी शुभम, जिला कल्याण पदाधिकारी सतीश कुमार जायसवाल, ओएसडी सौरभ कुमार, डीएसपी मुख्यालय राकेश रंजन, अनुसूचित जनजाति थानाध्यक्ष एन0के0 पासवान, बाजपट्टी विधान सभा सदस्य के प्रतिनिधि अभिराम पांडे, समाजसेवी राम कृपाल दास आदि उपस्थित थे।