रीवा

कमिश्नर की संवेदनशीलता से पीडि़ता को मिली चार लाख की सहायता राशि

कमिश्नर की संवेदनशीलता से पीडि़ता को मिली चार लाख की सहायता राशि

रीवा एमपी: किसी व्यक्ति की सर्पदंश से मौत होने पर राजस्व परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत उसके निकटतम वारिस को चार लाख रुपए की सहायता राशि का प्रावधान है। कमिश्नर अनिल सुचारी ने सतना जिले के रामनगर तहसील के सर्पदंश के प्रकरण में पीडि़ता के आवेदन पत्र पर संवेदनशीलता से कार्यवाही की। कमिश्नर श्री सुचारी की पहल पर पीडि़ता को दो दिवस की समय सीमा में सहायता राशि स्वीकृत होकर उसके बैंक खाते में पहुंच गई।

सतना जिले के रामनगर तहसील के ग्राम खैरहनी निवासी मुकेश कोल की 13 जुलाई 2021 को सर्पदंश से मौत हो गई। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टरों द्वारा सर्पदंश से मौत का उल्लेख है। इस प्रकरण में तहसील कार्यालय रामनगर द्वारा लापरवाही बरती गई। समय पर सहायता राशि न मिलने पर मृतक की पत्नी राजकुमारी कोल ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पीडि़ता ने कमिश्नर कार्यालय रीवा में सहायता राशि के लिए आवेदन दिया। प्रकरण के प्रकाश में आने पर कमिश्नर श्री सुचारी ने एसडीएम अमरपाटन को निर्देश देकर तत्काल सहायता राशि स्वीकृत कराई।

कमिश्नर श्री सुचारी ने सभी कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा है कि प्राकृतिक आपदा पीडि़तों की सहायता राशि का तत्काल वितरण सुनिश्चित करें। इस संबंध में सभी तहसीलों से नियमित रूप से प्रकरणों की जानकारी प्राप्त करें। पीडि़तों को राहत राशि स्वीकृत तथा वितरित करने में अकारण देरी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। कमिश्नर ने एसडीएम अमरपाटन को राजकुमारी की सहायता राशि के प्रकरण में देरी करने पर कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए हैं।

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