इटावा

इटावा से प्रकाशित समाचार पत्र/पत्रिकाओं की अब खैर नही ,वार्षिक विवरणी न प्रस्तुत करने पर प्रकाशन को निरस्त करने आदेश जारी

शिवराज सिंह राजपूत प्रतिनिधि इटावा-

इटावा से प्रकाशित समाचार पत्र/पत्रिकाओं की विगत पॉच वर्षा के दौरान वार्षिक विवरणी न प्रस्तुत करने पर प्रकाशन को निरस्त करने के लिए आदेश जारी

इटावा यूपी: अपर प्रेस पंजीयक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय नई दिल्ली द्वारा जनपद इटावा से प्रकाशित समाचार पत्र/पत्रिकाओं की विगत पॉच वर्षा के दौरान वार्षिक विवरणी न प्रस्तुत करने पर प्रकाशन को निरस्त करने के लिए जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को पत्र प्रेषित किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने प्रभारी अधिकारी (प्रेस कार्य एवं शीर्षक आवंटन)/नगर मजिस्ट्रेट इटावा को अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
उन्होने बताया कि भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय (आर.एन.आई.) प्रेस एवं पुस्तको के पंजीयन अधिनियम 1867 के अन्तर्गत संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा संस्तुति किये गये घोषणा पत्र के आधार पर समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का पंजीयन करता है।
पंजीयन प्रकाशनों के स्वामी/प्रकाशक हेतु यह अनिवार्य है कि वह निर्धारित प्रपत्र में प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 की धारा-19 डी के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मई तक अथवा उससे पूर्व वार्षिक विवरणी आर.एन.आई. कार्यालय में जमा कर दें।
पंजीकृत प्रकाशनों की सूची प्रकाशन स्थल इटावा के आधार पर आर.एन.आइ आर के वेबसाइट पर उपलब्ध है। संबंधित समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशक सूची देखकर वांछित सूचना जिला सूचना कार्यालय, इटावा को एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें ताकि समय से सूचना समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

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