उद्यम क्रांति योजना में एक से पचास लाख रूपये तक रोजगार के लिए बैंकों से मिलेगी वित्तीय मदद
रीवा एमपी: मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई रोजगार की एक नई पहल है। योजना अंतर्गत ऋण परियोजना में उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए एक लाख से 50 लाख रुपए तक की परियोजनाएं तथा सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाखसे 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए।आवदेक की आयु आवेदन तिथि को 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।वह न्यूनतम बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहो। यदि आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई भी सदस्य करदाता है तो उसे पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरणियां आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
कलेक्टर मनोज पुष्प ने पात्र व्यक्तियों से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिले को 3500 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत सभी वर्गों के हितग्राहियों को वित्तीय सहायता बैंक द्वारा वितरित ऋण पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान स्वीकार्य होगा। योजना अंतर्गत ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा। योजना का संचालन ऑनलाइन पोर्टल से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ लगने वाले 12 दस्तावेजों में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, पैन कार्ड, 10 लाख से अधिक की परियोजना के लिए मशीनरी एवं कच्चे माल के कोटेशन, पासपोर्ट साइज की फोटो, सीए द्वारा बनाई गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक का नाम जहां से लोन लेना चाहते हैं तथा दुकान स्वयं की अथवा किराए की होने पर किरायानामा शामिल है। महाप्रबंधक उद्योग यूबी तिवारी ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पात्र व्यक्ति महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र से कार्यालयीन समय में संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।