इटावा

मछुआ, मत्स्य पालक, मछली बेचने वाले स्वंय सहायता समूह, मत्स्य उघमी, निजी फर्म फिश प्रोडयूशर आर्गेनाइजेशन, अनुजाति, अनुसूचित जन जाति, महिला के इच्छुक व्यक्तियों को दिया जाये

मछुआ, मत्स्य पालक, मछली बेचने वाले स्वंय सहायता समूह, मत्स्य उघमी, निजी फर्म फिश प्रोडयूशर आर्गेनाइजेशन, अनुजाति, अनुसूचित जन जाति, महिला के इच्छुक व्यक्तियों को दिया जाये

इटावा यूपी: सहायक निदेशक मत्स्य, इटावा ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देशानुसार योजना का लाभ जनपद-इटावा के मछुआ, मत्स्य पालक, मछली बेचने वाले स्वंय सहायता समूह, मत्स्य उघमी, निजी फर्म फिश प्रोडयूशर आर्गेनाइजेशन, अनुजाति, अनुसूचित जन जाति, महिला के इच्छुक व्यक्तियों को दिया जाये। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2022-23 में पी०एम०एम०एस०बाई० योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जनपद को निजी भूमि पर तालाब निर्माण/निवेश, रियरिंग यूनिट पर तालाब निर्माण, मीडियम आर०ए०एस० 6 टैंक, छोटा आर०ए०एस०, बैक यार्ड आर०ए०एस०, मोटर साइकिल बिथ आइस बाक्स, साइकिल बिथ आइस बाक्स, थ्री ब्हीलर बिथ आइस बाक्स, जिदा मछली विक्रय केन्द्र, कियोस्क निर्माण, बायोफ्लाक पाण्ड हेतु लक्ष्य प्राप्त हुये है। जिसके लिए आवेदन हेतु विभागीय पोर्टल दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 15 जुलाई, 2022 तक खोला गया है।
उक्त के लिए पात्रता इस प्रकार है कि लाभाथी लक्ष्यो के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में भी आवेदन कर सकते है, इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित परियोजना सम्बन्धित विस्तृत विज्ञापन पात्रता एवं गाइड लाइन विभागीय पोर्टल अण्पद एवं विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है, अथवा जनपदीय कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, इटावा से अवधि में प्राप्त की जा सकती है, महिला/अनु०जा०एवं अनु०जन०जा०के लाभार्थियों को योजना लागत का 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा अन्य जाति के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान देय होगा। परियोजना लागत की शेष धनराशि लाभार्थियों को स्वंय के संसाधन से व्यय करनी होगी। योजना में चयन प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर किया जायेगा। चयन में कलस्टर विकासखण्ड महेवा एवं बसरेहर को प्राथमिकता दी जायेगी।
कार्यादेश प्राप्त होने पर लाभार्थी को अपने लाभार्थी अंश से 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर अनुदान की प्रथम किस्त का अनुदान देय होगा, आवेदन के साथ स्वामित्व/भूति स्वामित्व के अभिलेख संलग्न करना आवश्यक है, मोटर साइकिल बिद आइस बाक्स से सचल बिक्री हेतु आवेदको के पास ड्राइविंग लाइसेंस व मछली बेचने प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, चयनित लाभार्थियों को सम्बन्धित योजनान्तर्गत अनुदान की धनराशि केन्द्राश/राज्यांश से मिलने के उपरान्त ही दी जायेगी।

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