महाराष्ट्रराजनीति

एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति गैर-कानूनी? सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को करेगा फैसला

Babu Singh Tomar Mumbai-

Mumbai Maharashtra: एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति गैर-कानूनी? सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को करेगा फैसला
महाराष्ट्र में ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को हाल में वरिष्ठ नेता शिंदे की अगुवाई में विधायकों की बगावत का सामना करना पड़ा। पार्टी के अधिकतर विधायकों ने शिंदे का पक्ष लिया, जिससे MVA सरकार गिर गई।
सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए जाने के विरोध में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इस याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को कहा कि याचिका को 11 जुलाई को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

शिवसेना नेता सुभाष देसाई की ओर से पेश सीनियर वकील देवदत्त कामत ने कहा कि वे अन्य लंबित याचिकाओं के साथ नई याचिका को सूचीबद्ध करने की अपील कर रहे हैं, जिन पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। कामत ने कहा कि हम एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं।

शिंदे की अगुवाई में विधायकों की बगावत
महाराष्ट्र में ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को हाल में वरिष्ठ नेता शिंदे की अगुवाई में विधायकों की बगावत का सामना करना पड़ा। पार्टी के अधिकतर विधायकों ने शिंदे का पक्ष लिया, जिससे महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई। ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके एक दिन बाद शिंदे ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

11 जुलाई को दूसरे मामलों की भी सुनवाई
आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सभी मामलों पर 11 जुलाई पर एकसाथ सुनवाई होनी है। शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायकों के गुट के नए पार्टी सचेतक (व्हिप) को मान्यता देने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने याचिका दायर की थी। एससी इस पर भी 11 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ है

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