विशाल समाचार इटावा संवाददाता
आयुक्त ग्रेड -1 श्री विमल कुमार राय द्वारा बताया गया कि पंजीयन कराने वाले सरकारी विभागों के लिए नुमाइश चैराहा इटावा स्थित राज्य कर भवन में हेल्प डेस्क बनाई गई
इटावा यूपी: राज्य कर विभाग उन सरकारी विभागों को पंजीयन के लिए प्रेरित करेगा जिनके द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान, किसी वस्तु की खरीद एवं सेवा हेतु ठेकेदार को किए जाते है। साथ ही उन्होंने टी० डी० एस० काटने के लिए राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 51 के तहत पंजीयन नहीं कराया है। जी०एस०टी०का पंजीयन नहीं कराने वाले सरकारी विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बुधवार को आनलाइन बैठक के दौरान राज्य कर विभाग की आयुक्त मिनिस्ती एस ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोन इटावा के राज्य कर के अपर आयुक्त ग्रेड -1 श्री विमल कुमार राय द्वारा बताया गया कि पंजीयन कराने वाले सरकारी विभागों के लिए नुमाइश चैराहा इटावा स्थित राज्य कर भवन में हेल्प डेस्क बनाई गई है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायतों में विकास कार्यों के लिए जो भुगतान किया जा रहा है उसके लिए जी० एस० टी० में पंजीकरण होना अनिवार्य है। साथ ही जी० एस० टी० में पंजीकृत ठेकेदारों से ही कार्य कराए जाएं। उन्होंने बताया कि विभाग को आयुक्त ने पंजीयन के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कर योग्य सीमा से कम व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी पंजीयन के लिए प्रेरित करने और पंजीयन के लाभ की जानकारी दिए जाने के निर्देश दिए हैं। जिसमें डेढ़ करोड़ रुपये वार्षिक सीमा तक के छोटे एवं सीमांत व्यापारियों के लिए समाधान योजना एवं दस लाख तक का व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की व्यवस्था है।