सीतामढ़ी

समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिला उर्वरक निगरानी समिति एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न

समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिला उर्वरक निगरानी समिति एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न

सीतामढ़ी बिहार:माननीय जनप्रतिनिधि एवं जिला पदाधिकारी,पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सभी माननीय जनप्रतिनिधियों,जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक का बुके देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात उन्होंने निगरानी समिति की बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए खरीफ मौसम से जिला में कृषि आच्छादित क्षेत्र ,विगत वर्षों में उर्वरकों की खपत एवं वर्तमान खरीफ फसल के मौसम में उर्वरकों की आवश्यकता एवं उपलब्धता की विस्तृत जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों को दिया। इसके पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में थोक उर्वरक विक्रेता की संख्या 25 है वही खुदरा उर्वरक विक्रेता की संख्या 594 है । उन्होंने बताया कि वर्तमान में खरीफ के मौसम में जिले में यूरिया की कुल आवश्यकता 35000 एमटी है जिसके आलोक में अभी तक कुल 8646.72 एमटी यूरिया जिले को प्राप्त हुई है। डीएपी की आवश्यकता 8800 एमटी है जिसके आलोक में मात्र 3064.50 एमटी आपूर्ति हुई है। पोटाश की आवश्यकता 3500 एमटी है वही जिले को अभी तक 618 एमटी ही प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि शेष आवश्यकता हेतु उर्वरक की आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फसल के दौरान गुणवत्ता जाँच हेतु उर्वरक विक्रेताओं से 12 नमूना का संग्रहण किया गया जिससे जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजा गया जांच के क्रम में 3 उर्वरक नमूना मानक के विपरीत पाया गया जिसके आलोक में संबंधित उर्वरक विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनकी लाइसेंस रद्द किया गया है। बैठक में सभी ने एक स्वर में निर्णय लिया कि जिले में आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक की उपलब्धता को लेकर और भी तेजी के साथ प्रयास किया जाएगा। उपस्थित माननीय विधायक रीगा श्री मोतीलाल प्रसाद एवम माननीय विधायक बेलसंड श्री संजय कुमार ने प्रखंडवार थोक एवं खुदरा खाद विक्रेताओं के वितरण की सूची की मांग की जिसे जिला पदाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया की सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को प्रखंडवार थोक एवं खुदरा खाद विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराई जाए साथ ही मीडिया एवं अन्य माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि किसानों को खाद क्राय करने में आसानी हो। माननीय विधान परिषद सदस्य श्री रामेश्वर महतो ने ऑर्गेनिक खेती,कृषि रोड मैप को लेकर चर्चा की साथ ही सभी बंद पड़े नलकूपों को चालू करें ताकि किसान अपने खेतों में सिंचाई कर सके जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा उन्हें बताया गया कि एजेंसी का चयन कर लिया गया है सभी नलकूपों की मरम्मती शुरू कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने खाद तस्करी पर निगरानी रखने की बात कही। बाजपट्टी विधायक श्री मुकेश कुमार ने कहां की किसान सलाहकार के दिए गए आधार कार्ड की जांच की जाए आधार कार्ड वाले के पास खेत है या नहीं इसकी भी जांच हो उन्होंने कहा कि किसान समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध होगा। बैठक में थोक खाद विक्रेताओं एवं कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की गई एवं उन्हें निर्देश दिया गया कि सरकार के निर्देश में जो रेट फिक्स है उससे अधिक बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में जिले में उपलब्ध खाद का सही एवम निर्धारित मूल्य पर वितरण को सुनिश्चित करने को लेकर जिला स्तर पर टीम गठित कर जाँच की जाएगी। उर्वरकों की कालाबाजारी,जमाखोरी मुनाफाखोरी, तस्करी एवं कृत्रिम अभाव की समस्या को लेकर उस पर रोक लगाने हेतु प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर उर्वरक की बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित उर्वरक प्रतिष्ठानों पर विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी। जिला में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को सही अर्थों में क्रियान्वित की जाएगी जिसके लिए किसानों के हित में जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर :- श्री नरेंद्र कुमार लाल दास प्रतिनियुक्त पदाधिकारी 7004293010,श्री अमित कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर 7808328989, श्री पवन कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर 8507 068502 या जिला कृषि कार्यालय का ई-मेल dao-sit-bih@nic.in पर किसान अपनी शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त शिकायत को पंजी में संधारित किया जाएगा साथ ही प्राप्त शिकायत पर शीघ्र समाधान भी किया जाएगा। अवैध उर्वरक बिक्री में संलिप्तता के कारण नानपुर में एक एवं मेजरगंज में दो अनुज्ञप्तिधारी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तत्पश्चात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति से संबंधित मुआवजा भुगतान हेतु प्राप्त मामले, लंबित आरोप पत्र के संबंध में न्यायालय में लंबित मामलों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम में न्यायालय में चल रहे लंबित मामलों की सुनवाई, एवं दैनिक प्रतिवेदन से संबंधित समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम पाया गया कि मुआवजा मामले में 332 लंबित मामलों को पी एफ एम एस के माध्यम से मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें ताकि परिजन को मुआवजा ससमय दिया जा सके।वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति भूमिहीन लोगों के लिए सामुदायिक शौचालय के निर्माण को लेकर चर्चा की गई। उक्त बैठक में माननीय विधान परिषद सदस्य श्री रामेश्वर महतो, माननीय विधान परिषद सदस्या श्रीमती रेखा देवी, माननीय विधायक रीगा श्री मोतीलाल प्रसाद,माननीय विधायक बेलसंड श्री संजय कुमार गुप्ता, माननीय विधायक बाजपट्टी श्री मुकेश कुमार, मननीय जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती अदिति कुमारी, उप विकास आयुक्त विनय कुमार, सिविल सर्जन सीतामढ़ी ,जिला कृषि पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी के साथ सभी थोक उर्वरक विक्रेता सहित कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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