पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के लिए आवेदन आज तक किए जा सकेंगे
रीवा एमपी:अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के लिये आवेदन 29 जुलाई तक किये जा सकेंगे। एमपीटॉस के पीएमएस मॉड¬ूल अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में एमपीटास पोर्टल पर पीएमएस अप्लाई हेतु निर्धारित तिथि 29 जुलाई की गयी है। जिन छात्रों के बैंक खाते एनपीसीआई एक्टिव न होने के कारण छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता का भुगतान लंबित है, उन छात्रों के बैंक खाते, आधार नंबर, बैंक खाते से लिंक कराकर एनपीसीआई एक्टिव कराकर छात्रों की छात्रवृत्ति/आवास सहायता का भुगतान कराना सुनिश्चित करावें। इसके साथ 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के रिनूवल छात्रों के आवेदनों का नोडल संस्थाओं द्वारा 29 जुलाई तक शत प्रतिशत सत्यापन कराना है। यदि किसी भी छात्र का सत्यापन न होने के कारण से फार्म भरने से वंचित रहता है तो उसका संपूर्ण दायित्व नोडल प्रमुख का होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के जिला संयोजक ने कहा है कि निर्धारित समय सीमा तक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के प्रस्ताव एवं स्वीकृतियां पूर्णरूपेण जारी नहीं की गयी हैं।
उन्होंने कहा कि संस्था छात्रों के छात्रवृत्ति के लंबित आवेदन ऑनलाइन 29 जुलाई तक कराकर नोडल के माध्यम से 29 जुलाई तक शत प्रतिशत सत्यापित कराकर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के शत प्रतिशत प्रकरण सत्यापित कर निर्धारित समय सीमा में नहीं भेजे गये तो उनका नाम अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम 4 के तहत कर्तव्य की उपेक्षा मानकर अनुशासनात्मक कार्यवही के लिए भेजा जायेगा। इस अधिनियम के तहत प्रावधान है कि कोई भी लोकसेवक जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किये जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं हो सकेगी तथा एक वर्ष तक के दण्ड का भागी होगा।