उप जिला मजिस्टेट सदर राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय इटावा एवं अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश कार्यालय परिवहन आयुक्त उ० प्र०लखनऊ के द्वारा अवगत कराया गया
इटावा यूपी: उप जिला मजिस्टेट सदर राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय इटावा एवं अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश कार्यालय परिवहन आयुक्त उ० प्र०लखनऊ के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 05 अप्रैल 2022 को बस संख्या – यूपी 75 बी.टी. – 0471 से घटित दुर्घटना के संबंध में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 30 व 31 के अनुसार जांच आख्या, जिसमें मृतक के वारिसानों/आश्रितों के स्पष्ट नाम व पते व घायलों की हुई अंगक्षति के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर देय आर्थिक सहायता की स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। यह भी उल्लेख किया गया है कि घायलों की अंगक्षति न होने की दशा में भी वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए, ताकि मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को नियमानुसार आर्थिक सहायता स्वीकृत/आवंटित की जा सके। उक्त दुर्घटना स्थान बैंक ऑफ बडोदा के सामने बसरेहर, जनपद इटावा में श्रीमती रूचि शाक्य पत्नी श्री उमाकान्त शाक्य एवं श्री आरब पुत्र श्री उमाकान्त शाक्य के संबंध में मजिस्टीरियल जांच उनके द्वारा की जा रही है। उन्होंने समस्त संबंधितों को सूचित किया है कि वह उप जिला मजिस्टेट सदर के कार्यालय में दिनांक 08 अगस्त 2022 को पूर्वान्ह 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना कथन/साक्ष्य प्रस्तुत करें।