इटावा

21-मैनपुरी (मैनपुरी एवं इटावा) लोकसभा उप निर्वाचन -2022 के लिये मतदान/मतगणना के दिन मद्य निषेध घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये

21-मैनपुरी (मैनपुरी एवं इटावा) लोकसभा उप निर्वाचन -2022 के लिये मतदान/मतगणना के दिन मद्य निषेध घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये

इटावा यूपी: – जिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने बताया कि अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा 21 – मैनपुरी (मैनपुरी एवं इटावा) लोकसभा उप निर्वाचन -2022 के लिये मतदान/मतगणना के दिन मद्य निषेध घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है। 21-मैनपुरी (मैनपुरी एवं इटावा) लोकसभा उप निर्वाचन -2022 के लिये मतदान की तिथि दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 तथा मतगणना की तिथि दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 नियत की गयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा मतदाता निर्भीकता से अपने मत का प्रयोग कर सके और निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष शान्तिपूर्वक और निर्विघ्न ढंग से सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1951 की धारा -135 (ग) के खण्ड (एक) में यथा उपबंधित प्राविधान के अनुसार तथा सं० प्रा० आबकारी अधिनियम -1910 की धारा -59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मतदान दिवस दिनांक 05.12.2022 को मतदान समाप्ति से 48 घन्टे पूर्व मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की सीमा से 08 कि० मी० की परिधि के अन्तर्गत तथा मतगणना दिवस दिनांक 08.11.2022 को मतगणना स्थल से 08 कि० मी० की परिधि के अन्तर्गत देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, बार तथा भांग की समस्त लाइसेंस प्राप्त दुकाने और उनकी बिक्री के लिये स्वीकृत अन्य लाइसेंस को बन्द रखने का आदेश दिया है। इसके लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।

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