अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न० नि०) जय प्रकाश ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ० प्र० लखनऊ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1918 की धारा -12 च में प्रावधान है
इटावा यूपी: अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न० नि०) जय प्रकाश ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ० प्र० लखनऊ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1918 की धारा -12 च में प्रावधान है कि जहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी चाहे उसको दिये गये किसी आदेश पत्र पर या स्वप्रेरण से ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाये कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिर्वधन किया जाना चाहिये वहाँ वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुये, किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति निष्कासन, सुधार या परिवर्धन करेगा। परन्तु ऐसा कोई सुधार निष्कासन या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिये नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं किया जायेगा। परन्तु यह भी कि कोई सुधार या निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं किया जायेगा।
उन्होंने आयोग के उपरोक्त निर्देश के क्रम में उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न0 नि0) इटावा सदर, भरथना एवं जसवन्त नगर व तहसीलदार/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न० नि०) इटावा सदर, भरथना एवं जसवन्त नगर को निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 12 च के प्रावधानों के अन्तर्गत, अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक जो दावे एवं आपत्तियां प्राप्त होगी, उनका निस्तारण करते हुए नामांकन के अन्तिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही की जायेगी ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाये।