श्रम परिवर्तन अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
विशाल समाचार टीम इटावा
अन्तर्गत 18-40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक स्ट्रीट वेंडर मिड-डे मील श्रमिक सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक ईट भटटा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर बीडी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमडा मजदूर ऑडियो-वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसाय के श्रमिक लाभार्थी होंगे
इटावा यूपी- श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अन्तर्गत 18-40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक स्ट्रीट वेंडर मिड-डे मील श्रमिक सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक ईट भटटा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर बीडी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमडा मजदूर ऑडियो-वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसाय के श्रमिक लाभार्थी होंगे जिनकी मासिक आय 15000 रु0 प्रति महीने या उससे कम है। पात्र व्यक्ति नई पेशन योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या कर्मचारी भविष्य निधी संगठन के लाभ के अन्तर्गत कवर नही किये जाने चाहिये और उसे आयकर दाता नही होना चाहिये। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने के पश्चात 3000 रु0 प्रति माह न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगा, यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व हो जाती है। तो उसके जीवनसाथी को उसका लाभ दिया जायेगा, लाभार्थी द्वारा दिये अंशदान के बराबर की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा श्रमिक के खाते में जमा करेगी। अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।