जैव ऊर्जा नीति -2022 के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गयी
इटावा यूपी: परियोजना अधिकारी यूपीनेडा ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उ ० प्र ० शासन लखनऊ के द्वारा राज्य जैव ऊर्जा नीति -2022 के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गयी । बैठक में अपर जिलाधिकारी, उप निदेशक कृषि, डिप्टी आर० एम० ओ०, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी यूपीनेडा इटावा उपस्थित रहे। जनपद के एफ० पी० ओ० संगठन के पदाधिकारी धर्मवीर सिंह, अभिषेक यादव, जीतू चौहान, विनीत चौहान, ब्रजेन्द्र चौहान, नरेश सिंह, दिनेश सिंह, डा० जे० जी० पाण्डेय एवं अरविन्द प्रताप सिंह उपस्थित रहे। जैव ऊर्जा उद्यमी के रूप में निवेश करने हेतु इच्छुक जीतू चौहान सीईओ चम्बल पैली फारमर प्रोड्यूसर कम्पनी, अभिषेक यादव सीईओ फा० प्रो० के० सहसारपुर, अमित चतुर्वेदी फा० प्रो० धनवा, धर्मवीर सिंह पान्चाली फा० प्र० कं०, एस० पी० सिंह महषि फारमर प्रोड्यूसर कम्पनी एवं आरूणी कुमार दुबे लवी आटोमोबाइल्स कं फ्रेण्डस कालोनी इटावा उपस्थित रहे। नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन के अन्तर्गत कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सी० एन० जी०/सी० बी० जी० उद्यम योजना के तहत उ० प्र० में प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लाण्ट (सी० बी० जी० या बायोपेलेट या बायो डीजल) लगाया जायेगा। तहसील को बायो प्लाण्ट हेतु कंचमेन्ट एरिया बनाया जायेगा, पोर्टल का विकास नीति के अन्तर्गत निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त करने , भूमि के आवंटन , विभिन्न एन ० ओ ० सी ० तथा अनुदान वितरण के लिए पोर्टल upnedabioenergyportal पर बायो ऊर्जा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है एवं बायो ऊर्जा के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आदि के लिए पोर्टलwww.upneda.in का विकास किया गया है। जैव ऊर्जा उद्यम इकाईयों को भारत सरकार की नीति/योजना के अतिरिक्त उत्पादन पर अनुदान के तहत कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन पर रू0 75 लाख प्रति टन की दर से अधिकतम रू0 20 करोड़, बायो कोल/बायो पैलेट उत्पादन पर रू0 75,000/- प्रति टन की दर से अधिकतम रू0 20 करोड़, बायो डीजल के उत्पादन पर रू० 3 लाख प्रति किलो लीटर की दर से अधिकतम रू 0 20 करोड़ का अनुदान अनुमन्य है। कृषि उपकरणों पर अनुदान योजना के तहत केन्द्र सरकार के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल नैकेनाइजेशन योजना के अन्तर्गत संयंत्री पर दी जा रही अधिकतम 50 प्रतिशत सबसिडी के अतिरिक्त 30 प्रतिशत सबसिडी (अधिकतम रू ० 20 लाख की सीमा तक) प्रदेश सरकार द्वारा बेलर, रेकर एवं ट्राली उपकरणों पर यूपीनेडा के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर इकाई से अधिकतम 05 कि० मी तक एप्रोच रोड की सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी में शत- प्रतिशत छूट, विद्युत शुल्क में 10 वर्षाे तक शत – प्रतिशत छूट। उद्यमों हेतु फीड स्टॉक तथा भूमि व्यवस्था के तहत जेवऊर्जा उद्यमों की स्थापना तथा फीट स्टॉक संग्रहण एवं भण्डारण हेतु प्रयुक्त भूमि को लण्ड सीलिंग से डीम्ड छूट, कृषि से गैर – कृषि डीम्ड कन्वर्जन की व्यवस्था, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग/यूपीनेडा द्वारा जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना तथा फीड स्टॉक के संग्रहण एवं भण्डारण हेतु भूमि एक रुपये प्रति एकड के टोकन लीज रेन्ट पर कराये जाने का प्राविधान, नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित संयंत्रों को नगर निकाय/नगर विकास विभाग द्वारा भूमि एक रूपये प्रति एकड़ वार्षिक टोकन लीज रेन्ट पर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा कमरा नं ० 63 , विकास भवन, सिविल लाइन, इटावा से सम्पर्क किया जा सकता है।