इटावा

अधिनियम 2015 एवं संशोधित अधिनियम 2021 के अनुसार गोद लिए जाने पालन किया

अधिनियम 2015 एवं संशोधित अधिनियम 2021 के अनुसार गोद लिए जाने पालन किया

विशाल समाचार टीम इटावा

इटावा यूपी- जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह ने सर्वसाधरण को सूचित किया है कि अभिभावक से अलग हुए बच्चों, अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों को सम्भावित अभिभावकों द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं संशोधित अधिनियम 2021 के अनुसार गोद लिए जाने पालन किया जाये। साथ ही किसी भी व्यक्ति/पुलिस ऑफिसर अथवा सरकारी चिकित्सालय अथवा नर्सिंग होम्स, जहां पर खोये हुए अथवा अभिभावक से अलग हुए बच्चों को पाया जाता है, के द्वारा 24 घण्टे के अन्दर चाइल्ड लाइन सर्विसेस 1098 एवं बाल कल्याण समिति, सराय ऐसर कचौरा रोड, इटावा में सम्पर्क एवं बच्चे के गोद लिये जाने की प्रक्रिया से अवैध तरीके से बच्चों को रोका जा सके।

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