अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के हित व विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
इटावा से शिवराज सिंह राजपूत की रिपोर्ट
इटावा यूपी: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के हित व विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम की जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ब्लॉक सभागार में आयोजित उक्त शिविर में खंड शिक्षा अधिकारी अलकेश सकलेचा, एडीओ पंचायत बाबू सिंह, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर रमाकांती यादव, सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कुमार शाक्य, पैरा लीगल वालंटियर रामसुंदर व ऋषभ पाठक ने भारतीय दंड संहिता, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम में निहित महिलाओं के अधिकार एवं कर्तव्य आदि के बारे मेें जानकारी दी। यह भी बताया गया कि महिलाओं को शारीरिक क्षति के अपराध में आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान किया है। वर्ष 2013 में ही संशोधन करके दुष्कर्म के कतिपय मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। शिविर में बताया गया कि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए कानून बनाया गया है। यदि किसी सेंटर में कन्या भ्रूण परीक्षण की शिकायत मिलती है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है।